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मोटर वाहन अधिनियम को लेकर, ‘दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में चलने वाली बाइक टैक्सियों को दी चेतावनी’

परिवहन विभाग ने बाइक टैक्सियों को दिल्ली की सड़कों पर चलने के खिलाफ आगाह किया है, चेतावनी दी है कि यह मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का उल्लंघन है, जो एग्रीगेटर्स को ₹ 1 लाख के जुर्माने के लिए उत्तरदायी बना देगा

परिवहन विभाग ने बाइक टैक्सियों को दिल्ली की सड़कों पर चलने के खिलाफ आगाह किया है, चेतावनी दी है कि यह मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का उल्लंघन है, जो एग्रीगेटर्स को ₹ 1 लाख के जुर्माने के लिए उत्तरदायी बना देगा।  व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए दोपहिया वाहनों का उपयोग मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का उल्लंघन है। पहले अपराध पर ₹5,000 का जुर्माना हो सकता है, जबकि दूसरे अपराध पर ₹10,000 का जुर्माना और एक वर्ष तक का कारावास हो सकता है। बता दें कि यह सारी जानकारी विभाग ने एक सार्वजनिक सूचना देकर कहा 
1988 के अधिनियम का उल्लंघन 
दिल्ली की सड़कों पर चलने वाली बाइक टैक्सियों को चेतावनी...1 लाख रुपये तक का  लग सकता है जुर्माना - transport department bike taxis delhi roads motor  vehicles act 1988
नोटिस में कहा गया है कि कुछ ऐप-आधारित कंपनियां 1988 के अधिनियम का उल्लंघन करते हुए खुद को एग्रीगेटर के रूप में पेश कर रही हैं। ऐसा करने पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इस महीने की शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने बाइक टैक्सी एग्रीगेटर रैपिडो को महाराष्ट्र सरकार द्वारा लाइसेंस देने से इनकार करने के खिलाफ राहत देने से इनकार कर दिया था।
एग्रीगेटर वैध लाइसेंस के बिना काम नहीं कर सकते 
बाइक टैक्सीज का इस्तेमाल करते हैं तो जान लीजिए नया नियम, क्यों चलाने वाली  कंपनी और राइडर पर लग सकता है 1 लाख तक का जुर्माना - commercial use of  private bike
यह नोट किया गया था कि 2019 में मोटर वाहन अधिनियम में किए गए संशोधनों ने यह स्पष्ट कर दिया था कि एग्रीगेटर वैध लाइसेंस के बिना काम नहीं कर सकते। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जे बी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि पुणे के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने 21 दिसंबर को लाइसेंस के लिए उसकी याचिका को खारिज कर दिया था।
कार पूलिंग से गैर-परिवहन वाहन के इस्तेमाल पर रोक
महाराष्ट्र में कारपूलिंग करने वाले हो जाएं सावधान! सरकार ने नॉन-ट्रांसपोर्ट  गाड़ियों के इस्तेमाल पर लगाई रोक - Maharashtra government banned non  transport ...
पीठ ने कहा कि रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड  राज्य सरकार की 19 जनवरी की उस अधिसूचना को चुनौती दे सकती है, जिसमें कार पूलिंग से गैर-परिवहन वाहन के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई थी। इसमें कहा गया है कि आरटीओ के दिसंबर के आदेश की वैधता राज्य सरकार के बाद के व्यापक फैसले से समाहित हो जाएगी।

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