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जनकपुरी में जलाशय : एनजीटी ने दिल्ली सरकार को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया 

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नयी दिल्ली : राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने आप सरकार और दिल्ली विकास प्राधिकरण को दक्षिण-पश्चिम दिल्ली की एक कॉलोनी में जलाशय के संरक्षण के लिए उसकी ओर से उठाए गए कदमों के बारे में अवगत कराने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति जवाद रहीम की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और डीडीए को विशेष हलफनामा दाखिल करने और अधिकरण को अवगत कराने कका निर्देश दिया कि क्या 22 सितंबर 2017 के उसके आदेश का पालन हुआ ।

पीठ ने कहा, ‘‘डीडीए, पीडब्ल्यूडी और अन्य की ओर से पेश वकील ने 22 सितंबर 2017 को इस अधिकरण की ओर से जारी निर्देशों की तामील के संबंध में (अपना) पक्ष रखने के लिए समय मांगा।’’ पीठ ने कहा, ‘‘निर्देशों की तामील और अगर उसकी तामील नहीं हुयी तो उसके बारे में हलफनामे के रूप में बयान दर्ज कराने के लिए अंतिम मौका दिया जाता है । ’’ मामले की अगली सुनवाई एक मार्च को होगी । हरित अधिकरण का आदेश स्थानीय निवासी राजिंदर सिंह और हरी प्रकाश की ओर से दाखिल की गयी याचिका पर आया जिसमें उन्होंने दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के जनकपुरी में असलतपुर खादर गांव में एक जलाशय के पुनरूद्धार की मांग की है ।

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