नई दिल्ली : 1984 सिख कत्लेआम मामले में सोमवार को हुई सुनवाई में जमानत देने मामले को लेकर सीबीआई ने जो दलीलें दीं हैं उसका डीएसजीएमसी ने स्वागत किया है। गौरतलब है कि 1984 मामले में हुई सुनवाई में सज्जन कुमार को जमानत मामले में सीबीआई ने दलील देते हुए विरोध किया कि सज्जन कुमार के खिलाफ एक अन्य मामला पटियाला हाउस कोर्ट में लंबित है।
इस मामले में पीड़ितों की गवाहियां अभी जारी है। यदि उन्हें जमानत दी जाती है तो यह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए जमानत नहीं मिलनी चाहिए। अदालत ने मामले को आगे की दलीलों के लिए 15 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया।
दिल्ली कमेटी के अध्यक्ष मनजिन्दर सिंह सिरसा और महासचिव हरमीत सिंह कालका ने सीबीआई के वकीलों की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह अच्छी बात है कि सीबीआई ने सज्जन कुमार को जमानत देने का विरोध किया। यदि जमानत पर सज्जन छूट जाते तो वे गवाहों की प्रभावित कर सकते थे।