शुक्रवार को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 2019 के जामिया हिंसा मामले में आरोपी शरजील इमाम को बरी कर दिया। नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) का विरोध कर रहे लोगों और पुलिस के बीच झड़प के बाद हिंसा भड़क गई थी।
शरजील को 2021 में जमानत मिली थी
जानकारी के अनुसार, दिल्ली साकेत कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जामिया मस्जिद में दिसंबर 2019 की हिंसा में भाग लेने के आरोपी दो लोगों को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया है। इस मामले में शरजील तन्हा और आसिफ इकबाल तन्हा दोनों को जमानत मिल चुकी है, लेकिन क्योंकि शरजल इमाम पर अन्य आरोप भी चल रहे हैं, इसलिए उन्हें जेल में रहना होगा।