BREAKING NEWS

महाराष्ट्र: सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल ली वापस, पुरानी पेंशन के बराबर मिलेगा लाभ◾केरल: अस्पताल में महिला के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप, आरोपी अरेस्ट◾JDU चीफ ललन सिंह बोले- भाजपा देशभक्ति और देशद्रोह की परिभाषा तय नहीं कर सकती◾World Happiness Report 2023: टॉप पर फिनलैंड, भारत की रैंकिंग यहाँ जानें.!◾‘राहुल ने कुछ भी गलत नहीं कहा...’, महिलाओं के यौन उत्पीड़न वाले बयान पर बोले उमर अब्दुल्ला ◾उमेश पाल हत्याकांड: योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई, शूटर मोहम्मद गुलाम के मकान पर चला बुलडोजर ◾खालिस्तान पर वार... Amritpal फरार, चाचा और ड्राइवर ने किया सरेंडर, जानें अब तक क्या-क्या हुआ? ◾पंजाब सरकार निर्दोष सिख युवकों की गिरफ्तारी करना बंद करे - SGPC प्रमुख◾‘10 लाख नौकरियों का ऐलान...BJP को बताया 40% कमीशन की सरकार’, कर्नाटक में राहुल ने फूंका चुनावी बिगुल ◾UP power strike: बिजली हड़ताल नुकसान पर HC सख्‍त, सरकार से मांगा हिसाब; कहा-लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ की छूट किसी को नहीं◾MSP मांग को लेकर किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से की मुलाकात◾PM आवास योजना में हुई अनियमितताओं को लेकर ED की महाराष्ट्र के 9 जगहों पर छापेमारी ◾Delhi Assembly: विधानसभा में मनीष सिसोदिया को लेकर हुआ हंगामा, AAP को BJP ने भी पोस्टर से दिया जवाब◾कर्नाटक में BJP कार्यकर्ताओं के बीच झड़प के बाद विजय संकल्प यात्रा रद्द◾लगातार बढ़ती जा रही मनीष सिसोदिया की मुश्किलें, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत और बढ़ी◾कर्जमाफी व पेंशन संबंधी मांगें पूरी नहीं हुई तो मजबूरी में एक और आंदोलन करना पड़ेगा : SKM◾उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग में एक बार फिर भूकंप के झटके हुए महसूस ◾ राजनीतिक इतिहास में काले दिन के तौर पर कांग्रेस ने मनाया आज गद्दार दिवस◾राहुल गांधी के बयान को लेकर लोकसभा में जोरदार हंगामा, कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित◾US Banking Crisis: सिग्नेचर बैंक को खरीदेगा न्यूयॉर्क कम्युनिटी बैंक, जानें कितने में होगी डील ◾

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर 22 सितंबर से सुनवाई करने का SC ने दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सत्र अदालत को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका दूसरे जज को ट्रांसफर करने की प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर 22 सितंबर से सुनवाई शुरू करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी आरोपी अपनी जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई का हकदार है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने राउज एवेन्यू कोर्ट के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को याचिका पर सुनवाई के लिए विचार करने को कहा।

कानून के अनुसार उचित उपायों का अनुरोध कर सकते हैं

पीठ में न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति पी एस नरिसम्हा भी शामिल थे। उन्होंने कहा, ‘‘हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि याचिका स्थानांतरण के फैसले से असंतुष्ट कोई भी पक्ष कानून के मुताबिक उचित उपायों का अनुरोध कर सकता है। जमानत की सुनवाई का मंच जिला न्यायाधीश के फैसले पर निर्भर करेगा।’’

दूसरे जज के ट्रांसफर का अनुरोध किया गया था

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार गुप्ता ने 19 सितंबर को जमानत पर सुनवाई की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी और मामले में जैन और अन्य सह-आरोपियों को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के एक आवेदन पर नोटिस जारी किया था जिसमें मामला दूसरे न्यायाधीश को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया था।

जैन और दो अन्य लोगों के खिलाफकिया गया था  मामला दर्ज 

ईडी ने भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनयम के तहत 2017 में आम आदमी पार्टी के नेता के खिलाफ दर्ज केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक प्राथमिकी के आधार पर जैन एवं अन्य दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जैन पर उनसे संबद्ध चार कंपनियों के जरिए धन शोधन करने का आरोप है।