सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सत्र अदालत को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका दूसरे जज को ट्रांसफर करने की प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर 22 सितंबर से सुनवाई शुरू करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी आरोपी अपनी जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई का हकदार है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने राउज एवेन्यू कोर्ट के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को याचिका पर सुनवाई के लिए विचार करने को कहा।
कानून के अनुसार उचित उपायों का अनुरोध कर सकते हैं
पीठ में न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति पी एस नरिसम्हा भी शामिल थे। उन्होंने कहा, ‘‘हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि याचिका स्थानांतरण के फैसले से असंतुष्ट कोई भी पक्ष कानून के मुताबिक उचित उपायों का अनुरोध कर सकता है। जमानत की सुनवाई का मंच जिला न्यायाधीश के फैसले पर निर्भर करेगा।’’
दूसरे जज के ट्रांसफर का अनुरोध किया गया था
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार गुप्ता ने 19 सितंबर को जमानत पर सुनवाई की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी और मामले में जैन और अन्य सह-आरोपियों को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के एक आवेदन पर नोटिस जारी किया था जिसमें मामला दूसरे न्यायाधीश को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया था।
जैन और दो अन्य लोगों के खिलाफकिया गया था मामला दर्ज
ईडी ने भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनयम के तहत 2017 में आम आदमी पार्टी के नेता के खिलाफ दर्ज केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक प्राथमिकी के आधार पर जैन एवं अन्य दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जैन पर उनसे संबद्ध चार कंपनियों के जरिए धन शोधन करने का आरोप है।