BREAKING NEWS

पाकिस्तान में भुखमरी जैसे हालात: मुफ्त आटा लेना के प्रयास में 11 लोगों की मौत, 60 घायल◾AAP को तत्काल राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दें, संजय सिंह की EC से मांग◾अखिलेश यादव बोले- किसानों को अपमानित और प्रताड़ित कर रही है भाजपा सरकार◾National Anthem Disrespect Case: ममता बनर्जी की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने पुलिस को दिए जांच के निर्देश◾हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, फसल बीमा न कराने वाले किसानों को भी मिलेगा हर्जाना ◾30 मार्च को उत्तराखंड का दौरा करेंगे गृहमंत्री अमित शाह, इन कार्यक्रमों में होंगे शामिल ◾CM केजरावाल ने कहा- PM मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तब पूरा देश होगा भष्ट्राचार मुक्त◾राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा- स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सही जानकारी आक्सीजन के समान◾कांग्रेस प्रवक्ता डॉ. शमा मोहम्मद ने केंद्र पर बोला हमला, कहा- मोदी ने 'परम मित्र' अडानी को बचाने के लिए लोकतंत्र को पहुंचाया नुकसान ◾कुरान जलाने पर हुआ हंगामा, इस्लामिक देशों में दिखा गुस्सा, जानिए पूरा मामला ◾‘जिस क्षण राजनीति और धर्म...’ , हेट स्पीच पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बड़ी बात ◾सावरकर विवाद पर मतभेदों को खत्म के लिए राहुल और संजय राउत बीच हुई बैठक◾नीतीश कुमार ने किया PM मोदी पर कटाक्ष, कहा- कोई काम नहीं हो रहा, केवल प्रचार हो रहा◾ओडिशा के झारसुगुडा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए 10 मई को डाले जाएंगे वोट◾आदिपुरुष फिल्म पर सैफ अली खान और कृति सेनन सहित 10 के खिलाफ कोर्ट का नोटिस◾प्रह्लाद जोशी ने किया दावा, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में BJP की दूसरी बार बहुमत के साथ बनेगी सरकार◾Google vs CCI: गूगल को बड़ा झटका, NCLAT ने 1337.76 करोड़ रुपये के जुर्माने को बरकरार रखा◾CM योगी ने कहा- गरीबी और कमजोरों को उजाड़ने वाले नहीं जाए बख्शे◾जब अतीक कोर्ट में बोला- जेल में बंद आदमी से पिस्टल क्यों मंगवाऊंगा, मेरे पास उससे अच्छी पिस्टल थी◾भाजपा के दिग्गज नेता गिरीश बापट का निधन, पुणे लोकसभा सीट से थे सांसद ◾

शरजील इमाम की याचिका पर SC ने UP और असम सहित 4 राज्यों को जारी किए नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जेएनयू के छात्र शरजील इमाम की याचिका पर सुनवाई करते हुए 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, असम, अरूणाचल प्रदेश और माणिपुर सरकार को नोटिस जारी किए हैं। शरजील पर पिछले साल दिसंबर में दिल्ली के जामिया में दंगा भड़काने और देश विरोधी भाषण देने का आरोप है।

याचिका में शरजील ने अनुरोध किया है कि कथित रूप से भडकाऊ भाषण देने के आरोप में उसके खिलाफ इन राज्यों में देशद्रोह के मामलों को एक साथ कर दिया जाए। कोर्ट ने शरजील की याचिका पर जवाब दाखिल करने का दिल्ली सरकार को एक और अवसर प्रदान किया।

इस याचिका में उसके खिलाफ दर्ज सारे आपराधिक मामले दिल्ली की अदालत में स्थानांतरित करने और इसकी जांच एक ही एजेन्सी से कराने का भी अनुरोध किया गया है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण,न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने वीडियो कांफ्रेन्सिग के माध्यम से सुनवाई के दौरान इन राज्यों को नोटिस जारी किए। 

पीठ ने इस मामले को दो सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि उसे अपना जवाब दाखिल करने के लिए वक्त चाहिए। इमाम की याचिका पर कोर्ट ने एक मई को दिल्ली सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। 

मेहता ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा अकेले जवाब दाखिल करना पर्याप्त नहीं होगा और इस याचिका में बनाए गए अन्य प्रतिवादी राज्यों को भी नोटिस का जवाब देने का निर्देश दिया जाना चाहिए। शरजील इमाम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ दिल्ली और अलीगढ़ में दिए गए दो भाषणों के संबंध में अलग अलग राज्यों में पांच प्राथमिकी दर्ज हैं। 

तबलीगी जमात मामले में दिल्ली पुलिस ने 83 विदेशी नागरिकों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट

दवे ने अर्नब गोस्वामी मामले में कोर्ट के फैसले का हवाला दिया और कहा कि इमाम को भी उसके खिलाफ दर्ज तमाम प्राथमिकी निरस्त करके इस मामले को दिल्ली में स्थानांतरित करके इसी तरह की राहत दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर और अरूणाचल प्रदेश में इमाम के खिलाफ देशद्रोह के आरोप में मामले दर्ज हैं। 

दिल्ली पुलिस ने हाल ही में उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून के तहत भी मामला दर्ज किया है। शरजील इमाम को जामिया यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ में कथित भड़काने वाले भाषणों के सिलसिले में देशद्रोह के आरोप में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 28 जनवरी को बिहार के जहानाबाद से गिफ्तार किया था। पीठ ने कहा कि इस मामले में दो सप्ताह बाद आगे सुनवाई की जाएगी और इस दौरान पांच राज्यों को अपने जवाब दाखिल करने चाहिए।