जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने संजय सिंह की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा और मामले को दिसंबर के दूसरे हफ्ते के लिए रख दिया, अदालत ने याचिकाकर्ता को नियमित जमानत के लिए आवेदन करने का अधिकार भी खुला रखा है, यदि ऐसी सलाह दी गई है और यह स्पष्ट कर दिया है कि इस पर आक्षेपित फैसले से प्रभावित हुए बिना कानून के अनुसार अपनी योग्यता के आधार पर विचार किया जाएगा।