सुप्रीम कोर्ट निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में मौत की सजा पाए चार दोषियों में से एक पवन कुमार गुप्ता की हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दी गई याचिका पर सोमवार दोपहर पौने एक बजे सुनवाई करेगा। दोषी पवन कुमार गुप्ता ने दावा किया था कि वर्ष 2012 में जब यह मामला हुआ था तब वह नाबालिग था लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उसके इस दावे को खारिज कर दिया था।
गौरतलब है कि 16 और 17 दिसंबर 2012 की दरमियानी रात 23 वर्षीय पेरामेडीकल की छात्रा का छह लोगों ने चलती बस में गैंगरेप किया था और उसे सड़क पर फेंक दिया था। कुछ दिन बाद युवती की मौत हो गई थी। युवती को निर्भया नाम दिया गया था।
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पवन कुमार गुप्ता की याचिका पर सुनवाई न्यायमूर्ति आर. भानुमति, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना की पीठ करेगी। गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को शुक्रवार को चुनौती दी थी। उसने याचिका में एक फरवरी को निर्धारित मौत की सजा देने से अधिकारियों को रोकने का निर्देश देने की भी मांग की है।
दिल्ली की एक कोर्ट ने चारों दोषियों विनय शर्मा, मुकेश कुमार, अक्षय कुमार सिंह और पवन कुमार गुप्ता के खिलाफ मौत की सजा का नया फरमान जारी किया था। उसमें चारों दोषियों को एक फरवरी को फांसी पर लटकाने का आदेश था।