किसान आंदोलन से संबंधित “टूलकिट” सोशल मीडिया पर साझा करने के आरोपी शांतनु मुलुक की जमानत याचिका पर फैसला 25 फरवरी को आ सकता है। शांतनु ने 23 फरवरी को दिल्ली की एक अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी जिस पर बुधवार सुबह सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान अदालत ने दिल्ली पुलिस ने शांतनु की जमानत याचिका पर उसका जवाब मांगा है। अदालत ने इसकी अगली सुनवाई 25 फरवरी को तय की है। अदालत ने सरकारी वकील की बात पर यह भी संज्ञान लिया है कि शांतनु को पहले से ही 26 फरवरी तक के लिए गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मिली हुई है।
मुलुक को बंबई उच्च न्यायालय ने 16 फरवरी को 10 दिन की ट्रांजिट जमानत दी थी। इस मामले में शांतनु पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि और वकील निकिता जैकब के साथ सह आरोपी बनाए गए हैं। एक ओर जहां दिशा रवि को अदालत से 23 फरवरी को जमानत मिल गई थी वहीं निकिता भी अंतरिम राहत पर चल रही हैं।