नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित मॉनिटरिंग कमेटी ने राजौरी गार्डेन मेन मार्केट के नॉन नोटिफाइंग रोड पर बने दुकानों को सील करने का निर्देश जारी किया है। इस संबंध में साउथ एमसीडी वेस्ट जोन के डिप्टी कमिश्नर को निर्देश दिया गया है। मॉनिटरिंग कमेटी ने वेस्ट जोन के डिप्टी कमिश्नर को लिखे पत्र में कहा है कि 14 मई 2018 को ही कमेटी ने राजौरी गार्डेन मेन मार्केट के नॉन नोटिफाइंग रोड पर बने दुकानों को सील करने का निर्देश दिया था।
लेकिन मॉनिटरिंग कमेटी को जानकारी मिली है कि इस संबंध में अब तक कोई सीलिंग की कार्रवाई नहीं की गई है। लिहाजा मॉनिटरिंग कमेटी ने पॉलिसी के तहत फिर से यहां पर 48 घंटे का नोटिस देकर सीलिंग की कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। यह कार्य 30 सिंतबर तक पूरा करना है। वहीं, साउथ एमसीडी का वेस्ट जोन अतिक्रमण के खिलाफ सोमवार को भी कार्रवाई करेगा।
सोमवार को पंजाबी बाग, राजौरी गार्डेन, हरि नगर, जनकपुरी, विकासपुरी, तिलक नगर, मायापुरी, ख्याला, उत्तम नगर में अतिक्रमण पर कार्रवाई होगी। इन जगहों पर कार्रवाई के लिए साउथ एमसीडी वेस्ट जोन ने पांच-पांच अधिकारियों की पांच टीमें बनाई हैं। यह कार्रवाई रोड से अतिक्रमण हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार होगी।
इस दौरान रेजिडेंशियल कॉलोनियों से अतिक्रमण, सेक्यूरिटी गार्ड केबिन, फ्लावर पॉट्स जैसे अतिक्रमण हटाए जाएंगे। हालांकि वेस्ट जोन में 12, 13 और 14 सितंबर को भी कार्रवाई की जा चुकी है। लेकिन सोमवार को बड़े पैमाने पर कार्रवाई होगी।