नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली में एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कंस्ट्रक्शन (निर्माण कार्य) करने की अनुमति दे दी है। वहीं दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने विगत 20 दिसम्बर को जारी आदेश में कंस्ट्रक्शन साइट पर रोक लगा दी है। अधिकारियों को वायु प्रदूषण कंट्रोल करने का हवाला देकर कंस्ट्रक्शन साइट पर रोक लगाने की नसीहत दी गई है। ऐसे में अधिकारी असमंजस की स्थिति में है कि वह कार्रवाई करें या नहीं।
दरअसल, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के दक्षिणी जोन कार्यालय से एक आदेश जारी किया गया है। इसमें वायु प्रदूषण कंट्रोल करने को लेकर एक्शन चार्ट बनाया गया है। कई विभागों के अधिकारी व कर्मचारियों की नियमानुसार ड्यूटी निर्धारित की गई है। ये ड्यूटी चार्ट 21 दिसंबतर से 5 जनवरी तक फॉलो किए जाएंगे। जारी आदेश में कहा गया है कि निर्धारित अधिकारी क्षेत्र में तोड़फोड़, कंस्ट्रेक्शन, कूड़े में आग लगाने की घटना सहित अन्य कई गतिविधियों पर रोक लगाएंगे।
इस आदेश के आने के बाद कई अधिकारी असमंजस की स्थिति में है कि वह कंस्ट्रक्शन साइट पर रोक कैसे लगाएं। नाम न छापने की शर्त पर एक अधिकारी ने बताया कि इस आदेश में ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि अधिकारी किस टाइम कंस्ट्रक्शन साइट पर काम न चलने दे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सुबह छह से शाम छह बजे तक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम चालू रखने की अनुमति दी है।
ऐसे में अधिकारियों को असमंजस है कि वह 24 घंटे कार्रवाई पर रोक लगाएं या फिर रात्रि के समय। इस मसले पर दक्षिणी जोन के उपायुक्त विश्वेंद्र सिंह को जब फोन कर जवाब मांगा गया तो उन्होंने कहा इसके बारे में विस्तृत जानकारी गूगल पर मिल जाएगी। आप वहां पर देख लें।