नई दिल्ली : रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिटी टैग (आरएफआईडी) मामले में साउथ एमसीडी द्वारा निर्धारित तय समय सीमा के बाद अब सख्ती शुरू हो गई है। शुक्रवार मध्यरात्रि और शनिवार को दिल्ली के सभी 13 टोल नाकों पर जुर्माने के तौर पर दोगुना टोल टैक्स व पर्यावरण क्षतिपूर्ति टैक्स लेने के बाद ही कमर्शियल वाहनों प्रवेश दिया गया। यहां पर 2625 कमर्शियल वाहनों का चालान किया गया।
शुक्रवार मध्यरात्रि के बाद कई जगहों पर लंबा जाम तक लग गया। सिंघु बॉर्डर पर तो हरियाणा की तरफ जाम लग गया था जिसके बाद दिल्ली व हरियाणा पुलिस को दखल देना पड़ा। कई जगहों पर चक्का जाम की भी खबरें आईं। बता दें कि दिल्ली में 124 टोल नाके हैं। इसमें फिलहाल 13 टोल नाकों पर आरएफआइडी लागू किया गया है। इसके अतिरिक्त सभी 111 टोल नाकों पर कैश (नगद) के रूप में टोल वसूली की जाती है।
इस दौरान कई जगह टोल नाकों पर कुछ वाहन चालकों ने जुर्माने की राशि का विरोध किया और हंगामा करने की कोशिश की। जिस पर पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रक प्राधिकरण (इपीसीए) के अध्यक्ष भूरेलाल ने स्पष्ट कहा है कि कुछ लोग टोल वसूलने वाली कर्मियों से नोंक-झोंक भी कर रहे हैं। इतना ही वाहनों को रोकने की भी कोशिश हो रही है। ऐसे में जो भी व्यक्ति या वाहन चालक ऐसा करता हुआ पाया जाएगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
टोल कर्मियों के कार्य में बाधा पहुंचाने या उनसे झगड़ा करने पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी। ईपीसीए का कहना है कि यह भी देखने में आया है कि कुछ व्यावसायिक वाहन चालक टोल लेन की बजाय दूसरी लेन से बिना टोल चुकाए निकलते हुए भी देखे गए हैं। ऐसे में सभी वाहन चालकों के फोटो कैमरे में कैद कर लिए गए हैं। इन वाहन मालिकों को यातायात पुलिस के माध्यम से नोटिस भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
14 हजार लोगों ने रिचार्ज कराया टैग
साउथ एमसीडी से मिली जानकारी 14 हजार लोगों ने टैग रिचार्ज कराया है। 13 सितंबर की मध्यरात्रि से उन्हीं वाहनों को सामान्य टोल राशि पर प्रवेश दिया गया जिनके पास टैग के साथ टैग खाते में पर्याप्त राशि उपलब्ध थी। इसलिए 2625 वाहनों को जुर्माने के साथ तो वहीं 3226 वाहनों ने टैग के माध्यम से प्रवेश किया। जबकि कुल 14654 लोगों ने टैग रिचार्ज कराया था।
साउथ एमसीडी अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को देखा गया कि बहुत से वाहन चालक फ्री लेन से गुजर गए। ऐसे वाहनों के फोटो टोल प्लाजा में लगे कैमरों में कैद कर लिए गए हैं। ऐसे वाहनों का रिकार्ड तैयार किया जाएगा और जब अगली बार वे वाहन टोल प्लाजा से गुजरेंगे तो उनसे जुर्माना वसूल किया जाएगा।