नई दिल्ली : पटियाला हाउस कोर्ट में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सुनंदा पुष्कर मौत मामले में एक बार फिर आवेदन कर दिल्ली पुलिस पर साक्ष्यों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने इस आवेदन पर दिल्ली पुलिस और शशि थरूर से 26 अप्रैल तक जवाब मांगा है।
इससे पहले स्वामी के इस प्रकार के आवेदन को लंबी सुनवाई के बाद एसीएमएम समर विशाल ने रद्द कर दिया था। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने मामले की करीब चार साल चली जांच के बाद 14 मई 2018 को शशि थरूर के खिलाफ तीन हजार पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया था।
सुब्रमण्यम स्वामी ने आवेदन दायर कर दिल्ली पुलिस के विजिलेंस विभाग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए एक बार फिर कहा कि दिल्ली पुलिस ने केस के साक्ष्यों से छेड़छाड़ की थी। वह इस मामले में कोर्ट व अभियोजन की सहायता करना चाहते हैं, उन्हें इसकी अनुमति दी जाए।
कोर्ट के समक्ष स्वामी के आवेदन पर शशि थरूर के वकील विकास पाहवा ने कहा कि इस मामले में स्वामी को आवेदन दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि वह न शिकायतकर्ता हैं और न ही पीड़ित हैं। उनका आवेदन पहले भी एक बार खारिज हो चुका है।