मानहानि मामले में AK के खिलाफ सम्मन, 19 अक्टूबर को केजरीवाल की कोर्ट में पेशी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कथित तौर पर अनपढ़ शब्दों का इस्तेमाल करने के आरोप में बिहार के पटना में दायर मानहानि शिकायत मामले में एक विशेष अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ समन जारी करने का आदेश दिया।
आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक स्पेशल कोर्ट ने समन जारी किया है।
जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता के बारे में टिप्पणियां किए जाने के आरोप में बिहार के पटना में दायर मानहानि शिकायत मामले में एक स्पेशल कोर्ट ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ समन जारी करने का आदेश दिया।
बता दे कि सांसदों एवं विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए गठित स्पेशल कोर्ट की प्रभारी न्यायाधीश सारिका बहालिया ने मामले में सुनवाई के बाद भारतीय दंड विधान की धारा 500 एवं 505 के तहत संज्ञान लेने के बाद यह सम्मन जारी करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने मामले में अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति के लिए 19 अक्टूबर 2023 की अगली तिथि निश्चित की है।
पटना हाईकोर्ट के एक वकील रवि भूषण प्रसाद वर्मा ने यह शिकायती मुकदमा संख्या 4908/2023 मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट में दाखिल किया था, जहां से स्थानांतरित होकर यह मुकदमा स्पेशल कोर्ट को प्राप्त हुआ था।
दाखिल किए गए शिकायती मुकदमे में अरविंद केजरीवाल के ट्वीटर हैंडल पर जारी संदेश को मानहानि वाला बताया गया है, जिसमें उन्होंने कथित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अनपढ़ शब्द का प्रयोग किया था।