Delhi Liquor Scam: अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

Delhi Liquor Scam: अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई
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Delhi Liquor Scam: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। केजरीवाल ने अपनी याचिका में कथित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी ग‍िरफ्तारी को अवैध बताया था। जस्टि‍स संजीव खन्ना और जस्‍ट‍िस दीपांकर दत्ता की दो सदस्यीय पीठ ने इस मामले में लंबी सुनवाई के बाद 17 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि केजरीवाल जमानत के लिए निचली अदालत में जाने के हकदार होंगे, भले ही सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया हो और यह पक्षकारों की दलीलों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना होगा।

ईडी ने अपनी चार्जशीट में कहा-

शराब नीति केस में प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। 208 पेजों की चार्जशीट में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मामले का किंगपिन और साजिशकर्ता बताया गया। चार्जशीट में कहा गया कि घोटाले से मिला हुआ सारा का सारा पैसा आम आदमी पार्टी पर खर्च हुआ है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आरोपी नंबर 37 और आम आदमी पार्टी को आरोपी नंबर 38 बनाया है। ईडी ने कहा कि गोवा चुनाव में आप ने सारा पैसा खर्च कर दिया। साथ ही दावा किया कि केजरीवाल ने साउथ ग्रुप के सदस्यों से 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी और इसमें से करीब 45 करोड़ रुपये गोवा चुनाव में खर्च किए गए थे।

पहले सुप्रीम कोर्ट से मिली थी जमानत

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने ही लोकसभा चुनाव के लिए एक जून को अंतर‍िम जमानत दी थी। बाद में उन्‍होंने कोर्ट के आदेश के अनुसार 2 जून को आत्‍मसमर्पण कर दिया था। इससे पहले 20 जून को केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी। ईडी ने अगले दिन हाईकोर्ट का रुख किया और दलील दी कि ट्रायल कोर्ट का आदेश विकृत, एकतरफा और गलत था। अदालत जो निष्कर्ष न‍िकाला वो प्रासंग‍िक तत्‍थ्‍यों पर आधार‍ित नहीं थे।

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