आम नेता सत्येन्द्र जैन की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर तक चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 अक्टूबर को त मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चिकित्सा आधार पर सत्येंद्र जैन को दी गई अंतरिम जमानत 6 नवंबर तक बढ़ा दी थी। जैन की 21 जुलाई को सर्जरी हुई है। जैन को चिकित्सा आधार पर दी गई अंतरिम जमानत समय-समय पर बढ़ाई जाती है।
इससे पहले 9 अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत 18 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी। लेकिन, 10 अक्टूबर को, वकील ने न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष इसका उल्लेख किया, जिन्होंने मामले को 6 नवंबर को दोपहर 3 बजे न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ के समक्ष आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।