दिल्ली के शाहीन बाग में हो रहे धरना प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई से साफ इंकार कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च को होनी है। कोर्ट ने शाहीन बाग धरने के कारण बंद हुए कालिंदीकुंज मार्ग को खोले जाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को यह बात कही।
कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा, अभी माहौल इस केस की सुनवाई के लिए उचित नहीं है। और सार्वजनिक सड़क प्रदर्शन के लिए नहीं है। कोर्ट ने कहा कि शाहीन बाग मुद्दे पर सुनवाई से पहले उदारता और स्थिति के शांत होने की जरूरत है।
कोर्ट ने दिल्ली में हिंसा की घटनाओं को दुर्भाग्यपूर्ण बताया लेकिन उनसे संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ ने कहा कि वह हिंसा पर याचिकाओं पर विचार करके शाहीन बाग प्रदर्शनों के संबंध में दायर की गई अपीलों के दायरे में विस्तार नहीं करेगी।
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सुप्रीम कोर्ट ने वार्ताकार नियुक्त करने के अपने फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि यह लीक से हटकर समाधान है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हिंसा से संबंधित याचिकाओं का निस्तारण करते हुए कहा कि हाई कोर्ट इस मामले पर विचार करेगा।