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उच्चतम न्यायालय रैपिडो को मिले नोटिस पर रोक के खिलाफ याचिका पर 9 जून को करेगा सुनवाई

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई 9 जून तक के लिए स्थगित कर दी, जिसमें बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर रैपिडो को मिले नोटिस पर रोक लगा दी गई थी और इसे नीति अधिसूचित होने तक संचालित करने की अनुमति दी गई थी।

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई 9 जून तक के लिए स्थगित कर दी, जिसमें बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर रैपिडो को मिले नोटिस पर रोक लगा दी गई थी और इसे नीति अधिसूचित होने तक संचालित करने की अनुमति दी गई थी।
वरिष्ठ अधिवक्ता एन.के. कौल ने उबर का प्रतिनिधित्व करने वाले जस्टिस अनिरुद्ध बोस और राजेश बिंदल की एक अवकाश पीठ के समक्ष कहा कि उनका मामला सुनवाई के लिए बुधवार को सूचीबद्ध नहीं किया गया। पीठ ने कहा कि वह मामले की सुनवाई शुक्रवार को करेगी।
दिल्ली सरकार के एक वकील ने अदालत के समक्ष तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए मामले का उल्लेख किया था, जिसमें कहा गया था कि अंतिम नीति अधिसूचित होने तक सरकार के नोटिस पर रोक लगाने का उच्च न्यायालय का फैसला वस्तुत: रैपिडो की याचिका को अनुमति देने जैसा है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 26 मई को सार्वजनिक सूचना पर रोक लगा दी थी और शहर के परिवहन विभाग द्वारा सवारी-साझाकरण प्लेटफॉर्मो को रोकने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने परिवहन विभाग को एक व्यापक नीति तैयार होने तक रैपिडो और अन्य राइड-शेयरिंग प्लेटफॉर्म के खिलाफ कोई कठोर कदम उठाने से परहेज करने का निर्देश दिया।
फरवरी में ऐप-आधारित एग्रीगेटर्स को व्यावसायिक परमिट के बिना सड़क पर बाइक टैक्सी चलाने से रोका गया था।
परिवहन विभाग ने इन प्लेटफॉर्मो द्वारा प्रदान की जाने वाली बाइक टैक्सी सेवाओं को तत्काल रोकने का आदेश देते हुए चेतावनी दी थी कि किसी भी तरह का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
परिवहन विभाग द्वारा सार्वजनिक नोटिस में कहा गया है कि आदेशों की अवहेलना करने वाली कंपनियों पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा, क्योंकि व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए बाइक का उपयोग मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का उल्लंघन करता है।
बता दे कि इस साल की शुरुआत में दिल्ली सरकार ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर बाइक-टैक्सियों को दिल्ली में सेवा के संचालन के खिलाफ चेतावनी दी थी। साथ ही कहा था कि इसका उल्लंघन करने वालों को एक लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। 

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