Swati Maliwal case: स्वाति मालीवाल मामले के आरोपी विभव को कोर्ट से एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने विभव कुमार को 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है।
Highlights
दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में आज हुई सुनवाई
विभव कुमार को 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा
दिल्ली पुलिस ने 5 दिन की मांगी थी रिमांड
राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल मामले के आरोपी विभव को कोर्ट 18 मई को दायर उनकी अग्रिम जमानत याचिका को लेकर आज सुनवाई की। कोर्ट ने मामले में विभव कुमार को तीन दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली पुलिस का ये कहना था कि विभव ने वीडियो बनाया था, परन्तु इसने अपने फोन फॉर्मेटकर दिया है। दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार की 5 दिन की रिमांड मांगी थी। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने पूरे मामले की सुनवाई की और विभव को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। अब विभव को 31 मई को दोपहर 3 से 4 बजे के बीच कोर्ट में पेश किया जाएगा।
विभव कुमार के वकील ने दिल्ली पुलिस की पांच दिन की कस्टडी की मांग का विरोध किया था। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमको विभव के दूसरे फोन का पता करना है कि क्या उन्होंने घटना का वीडियो बनाया था या नहीं। विभव के वकील ने कहा कि कन्फ्रंट किससे करवाना है ये भी कुछ नहीं पता। दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार के टॉर्चर रने वाले आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि आरोप गलत है। जब पहली बार कस्टडी के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था तो कोर्ट ने यह सवाल पूछा था और परिवार के सदस्यों को मिलने की इजाजत दी गई थी।
स्वाति मालीवाल पर कथित मारपीट के मामले में आरोपी विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने 18 मई को गिरफ्तार किया था। इस मामले में 24 मई को कोर्ट ने विभव को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा था, मंगलवार को खत्म होने के बाद दिल्ली पुलिस ने विभव को कोर्ट में पेश किया। जिसके बाद कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेज दिया। अब 31 मई को 31 मई को कोर्ट में सुनवाई होगी।
राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया था कि विभव कुमार ने 13 मई को सीएम हाउस में उनके साथ मारपीट की थी। मामला बढ़ने पर दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल की मेडिकल जांच कराई। इसके बाद मामला दर्ज कर विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। हाल ही में विभव कुमार की ओर से जमानत याचिका भी दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel 'PUNJAB KESARI' को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOK, INSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।