मशहूर टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के बारे में तो आप जानते ही होंगे वैसे तो हसीं मजाक के लिए इस शो के बारे में बात होती है लेकिन इस बार इस शो को लेकर नकारात्मक खबर सामने आई है। दरअसल एक्ट्रेस जेनिफर मिस्त्री ने प्रोग्राम के प्रोड्यूसर असित मोदी पर सेक्सुअल हैरसमेंट का आरोप लगाया है। जेनिफर का कहना है कि असित उन्हें कमरे में बुलाते थे। आपत्तिजनक मैसेज भेजते थे। यह 2019 से चल रहा है। अब जेनिफर ने उन्हें लीगल नोटिस भेजा है। टेलिविजन इंडस्टी में सेक्सुअल हैरेसमेंट का पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी ऐसे कई मामले आ चुके हैं।
क्या कहता है कानून
ऐसे में यह जानना जरूरी है कि कानूनी तौर पर क्या है सेक्सुअल हैरसमेंट कौन-कौन सी हरकतों को इस कैटेगरी में रखा जाता है। सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामले में क्या कहता है कानून। कितनी सजा का प्रावधान है और कौन-कौन सी धाराएं लगाई जाती हैं।कौन-कौन से हरकरतें सेक्सुअल हैरेसमेंट का हिस्सा?
बिना सहमति के हो उसे सेक्सुअल हैरेसमेंट कहते हैं
ऐसी सेक्सुअल एक्टिविटी जो बिना सहमति के हो उसे सेक्सुअल हैरेसमेंट कहते हैं। जरूरी नहीं कि ऐसा लड़कियों के साथ ही हो लड़के भी इसका शिकार होते हैं।हालांकि सबसे ज्यादा मामले लड़कियों के मामले में ही सामने आते हैं।
क्या कहता है कानून?
2013 से पहले तक सेक्सुअल हैरसमेंट के मामले धारा 354 के तहत दर्ज किए जाते थे और दोष साबित होने पर 1 से 5 साल की सजा का प्रावधान था। 2013 के बाद इस कानून में बदलाव किया गया। सेक्सुअल हैरसमेंट के मामलों को 5 धाराओं में (354-A, धारा- 354-B, धारा- 354-C,धारा- 354-D) बांटा गया।