दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व विमान परिचारिका गीतिका शर्मा की मां को कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में हरियाणा के विधायक गोपाल गोयल कांडा और उनकी एक पूर्व सहयोगी को समन जारी करने के आदेश को सोमवार को खारिज कर दिया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश किरण गुप्ता ने कांडा और अरुणा चड्ढा के खिलाफ गीतिका शर्मा की मां अनुराधा को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में समन जारी करने के 18 मार्च, 2019 के एक मजिस्ट्रेटी अदालत के आदेश को खारिज कर दिया। सत्र अदालत ने अपने आदेश में कहा, ‘‘जाहिर है कि पुलिस ने जांच-पड़ताल और परिवार के सदस्यों से पूछताछ के बाद नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट दाखिल की।’’
दिल्ली पुलिस ने अनुराधा के आत्महत्या के मामले के संबंध में निरस्तीकरण रिपोर्ट दाखिल की थी। अनुराधा ने 15 फरवरी, 2013 को खुदकुशी कर ली थी और भरत नगर थाने में आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया था। कांडा पर गीतिका को आत्महत्या के लिए उकसाने के एक अलग मामले में मुकदमा पहले ही चल रहा है।