JNU में Protest करने पर लगी रोक, विरोध प्रदर्शन करने पर देना होगा 20 हजार का जुर्माना

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
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राजधानी दिल्ली में स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी गई है। अब छात्र अपनी मांगो को लेकर विश्वविद्यालय परिसर में कोई प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे। नए नियमों के अनुसार अगर कोई छात्र संगठन ऐसा करता है तो अब 20 हजार का जुर्माना भरना होगा। चीफ प्रॉक्टर ऑफिस के मुताबिक,  शैक्षणिक भवन के आसपास यदि कोई भी छात्र संगठन प्रोटेस्ट करता है तो कार्रवाई की जाएगी। वहीं विद्यार्थियों ने आदेश को लेकर नाराजगी जताते हुए इसे वापस लेने की मांग की है।

हाइलाइट्स

  • JNU में हर तरह के विरोध प्रदर्शन पर लगी रोक
  • विरोध प्रदर्शन करने पर देना होरा 20 हजार का जुर्माना
  • शैक्षणिक भवन के आसपास विरोध प्रदर्शन करने पर होगी कार्रवाई
  • छात्रों ने की आदेश वापस लेने की मांग

ये हैं नए नियम

  • शैक्षणिक या प्रशासनिक भवन के एंट्री या एग्जिट गेट को ब्लॉक करने पर 20 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा अगले दो सेमेस्टर के लिए हॉस्टल या पूरे JNU कैंपस से भी निकाला जा सकता है।
  • परिसर में किसी भी 'राष्ट्र-विरोधी' गतिविधि में शामिल होने पर दस हजार का जुर्माना।
  • शैक्षणिक या प्रशासनिक भवन के 100 मीटर के दायरे में धरना, भूख हड़ताल या झुंड बनाकर कोई मांग करने पर 20 हजार रूपये का जुर्माना।
  • इसके अलावा आदेश में ये भी लिखा है कि इस 100 मीटर के दायरे में किसी अन्य रूप में भी प्रोटेस्ट करने पर जुर्माना देना होगा।

पहले भी आ चुका है ऐसा फरमान

इस साल मार्च में भी JNU में यह नियम लागू किया गया था। जिसमें परिसर में धरना देने पर छात्रों पर 20 हजार रुपये का जुर्माना और हिंसा करने पर उनका दाखिला रद्द करने या 30,000 रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश था। इस मामले को लेकर छात्र संगठनों ने काफी प्रदर्शन भी किया था। बाद में इस आदेश को वापिस ले लिया गया।

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