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‘टूलकिट’ : निकिता जैकब की याचिका पर 9 मार्च को सुनवाई, पुलिस को मिला एक सप्ताह का समय

टूलकिट मामले में निकिता जैकब की अग्रिम जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस को एक सप्ताह का और समय दिया।

टूलकिट मामले में निकिता जैकब की अग्रिम जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस को एक सप्ताह का और समय दिया। इसके साथ ही निकिता की जमानत याचिका पर 9 मार्च को अगली सुनवाई की जाएगी। 
पटियाला हाउस कोर्ट के जज धर्मेंद्र राणा ने अर्जी स्वीकार करते हुए 9 मार्च तक पुलिस को जवाब दाखिल करने की अनुमति दे दी। इससे पहले पब्लिक प्रासीक्यूटर ने कहा कि एजेंसी को निकिता की याचिका पर विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहिए। कोर्ट नौ मार्च को एक और सह आरोपी शांतनु मुलुक की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी।
वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संक्षिप्त सुनवाई के दौरान निकिता जैकब की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन ने कहा कि वह मुलुक की याचिका के साथ नहीं बल्कि अलग मामले के तौर पर उनकी याचिका पर जिरह करना चाहती हैं। कोर्ट ने कहा कि वह नौ मार्च को दलीलें रख पाएंगी। 
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निकिता की जमानत याचिका पर अपने जवाब की प्रति उनकी वकील को मुहैया कराने को कहा। जैकब को तीन सप्ताह के लिए 17 फरवरी को बॉम्बे हाई कोर्ट से ट्रांजिट अग्रिम जमानत मिली थी ताकि आरोपी दिल्ली में संबंधित कुरर का रुख कर सके। 
कोर्ट ने 25 फरवरी को मुलुक को नौ मार्च तक गिरफ्तारी से राहत प्रदान की थी। महाराष्ट्र की औरंगाबाद पीठ ने 16 फरवरी को मुलुक को 10 दिनों के लिए ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी थी। इसके बाद उन्होंने 23 फरवरी को दिल्ली की कोर्ट का रुख किया था। मुलुक, रवि और जैकब पर राजद्रोह और अन्य आरोपों में मामला दर्ज किया गया है।
दिल्ली पुलिस की साइबर प्रकोष्ठ की टीम बेंगलुरु से रवि को गिरफ्तार कर दिल्ली लेकर आयी थी। दिल्ली की कोर्ट ने 23 फरवरी को उन्हें जमानत दे दी। निकिता जैकब किसानों के प्रदर्शन से संबंधित ‘टूलकिट’ सोशल मीडिया पर साझा करने के मामले में दिशा रवि के साथ सह-आरोपी है।

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