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ट्विटर द्वारा नए IT नियमों का पालन न करने के खिलाफ दिल्ली HC में याचिका, कोर्ट ने दिया यह निर्देश

ट्विटर इंडिया और ट्विटर आईएनसी द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (आईटी नियम, 2021) का पालन न करने के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है।अधिवक्ता अमित आचार्य ने उच्च न्यायालय से केंद्र को निर्देश जारी करने का अनुरोध किया कि वह सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल आचार संहिता) नियम 2021 के नियम 4 के तहत निवासी शिकायत अधिकारी नियुक्त करने के लिए ट्विटर इंडिया और ट्विटर आईएनसी को बिना किसी देरी के आवश्यक निर्देश पारित करे।

दलील में कहा गया है कि ट्विटर एक 'महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ' (एसएसएमआई) है जैसा कि आईटी नियम, 2021 के तहत निर्धारित किया गया है और इसलिए इन नियमों के प्रावधानों द्वारा उस पर लगाए गए वैधानिक कर्तव्यों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

दलील में कहा गया है कि संक्षेप में, प्रत्येक महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ की जिम्मेदारी है कि वह न केवल एक निवासी शिकायत अधिकारी को नियुक्त करे, जो निर्धारित समय के अंदर शिकायतों को प्राप्त करने और निपटाने के लिए एकल बिंदु प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा, बल्कि किसी भी आदेश, नोटिस और सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी निर्देश का पालन करेगा।

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