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JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद को 22 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में रहना होगा

13 सितंबर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने खालिद को कड़े गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत दस घंटे तक पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था।

उत्तर-पूर्वी दिल्ली में इसी वर्ष फरवरी महीने में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में दंगे हुए थे। सीएए के विरोधी और समर्थकों के बीच हिंसा के बाद 24 फरवरी को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे भड़के जिसमें कम से कम 53 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 200 के करीब लोग घायल हुए थे। 
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इन दंगो में आरोपी रहे उमर खालिद को 22 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद को न्यायिक हिरासत में भेजा है। खालिद पर नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को उकसाकर सांप्रदायिक अशांति फैलाने के लिए आपराधिक साजिश रचने का आरोप है।
आपको बता दें 13 सितंबर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने खालिद को कड़े गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत दस घंटे तक पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। अगले दिन अदालत ने खालिद को 10 दिनों के लिए दिल्ली पुलिस की हिरासत में भेज दिया था। उसकी रिमांड अवधि आज 24 सितंबर को खत्म होने के बाद उसे आज फिर से अदालत में पेश किया गया जहां से उसे 22 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 
इससे पहले दिल्ली पुलिस ने दंगे से जुड़े एक अन्य मामले में उमर खालिद के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि कानून के तहत मामला दर्ज किया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भी दंगे के पीछे कथित साजिश के मामले में उमर खालिद से पूछताछ की थी। पुलिस ने उमर खालिद का मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया था।

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