दिल्ली सरकार ने राजधानी में किसी भी प्रकार की सीलिंग की खिलाफत की है। इस बारे में सोमवार को एक प्रेसवार्ता कर दिल्ली सरकार के मंत्री कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि कई अखबारों में छपी खबरों के माध्यम से मुझे पता चला है कि लाजपत नगर के अमर कॉलोनी एरिया में मॉनिटरिंग कमिटी द्वारा सीलिंग की जा रही है।
मैं मीडिया के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं कि दिल्ली में स्पेशियल प्रोविजन एक्ट लागू है। जिसके अनुसार जो इमारतें 2009 से पहले बनकर तैयार हो चुकी हैं, वे सभी इमारतें इस एक्ट के अधीन आती हैं और 2020 तक इन इमारतों में किसी भी प्रकार की सीलिंग नही की जा सकती। अगर मॉनिटरिंग कमेटी कहीं भी कोई कार्रवाई करना चाहती है तो इसके लिए पहले कमेटी को सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ेगी।
जैन ने कहा कि मॉनिटरिंग कमेटी किसी भी प्रकार से स्पेशियल प्रोविजन एक्ट का उलंघन नही कर सकती है। अमर कॉलोनी के अंदर किसी भी प्रकार का डेमोलिशन या सीलिंग नही होनी चाहिए। यहां पर लगभग सभी इमारतें 2009 से पहले की बनी हुई हैं। न केवल अमर कालोनी बल्कि पूरी दिल्ली में कहीं भी बिना इजाजत सीलिंग नही की जा सकती। जैन ने कहा कि संसद द्वारा बनाए गए प्रावधान के अनुसार पूरी दिल्ली में किसी भी प्रकार की सीलिंग पर तुरंत रोक लगनी चाहिए।