लोकसभा चुनाव 2024

पहला चरण - 19 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

102 सीट

दूसरा चरण - 26 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

89 सीट

तीसरा चरण - 7 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

94 सीट

चौथा चरण - 13 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

96 सीट

पांचवां चरण - 20 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

49 सीट

छठा चरण - 25 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

सातवां चरण - 1 जून

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

लोकसभा चुनाव पहला चरण - 19 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

102 सीट

मानवरहित बैरिकेड्स लगाने का कोई उद्देश्य नहीं, इससे जनता को परेशानी होती है: दिल्ली HC

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि सड़कों पर मानवरहित बैरिकेड्स लगाने का कोई उद्देश्य नहीं है और इससे जनता को परेशानी होती है। न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को शहर में बैरिकेड्स लगाने के लिए अपनाए गए प्रोटोकॉल को प्रस्तुत करने को कहा।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मानवरहित बैरिकेड्स से जनता को खासा परेशानी का सामना करना पड़ता है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि सड़कों पर मानवरहित बैरिकेड्स लगाने का कोई उद्देश्य नहीं है और इससे जनता को परेशानी होती है। न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को शहर में बैरिकेड्स लगाने के लिए अपनाए गए प्रोटोकॉल को प्रस्तुत करने को कहा। 
वास्तव में बैरिकेड्स से बड़े पैमाने पर जनता को असुविधा होती है 
उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री को लिखे एक पत्र का स्वत: संज्ञान लिया, जिसे दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र में कई सड़कों पर मानव रहित बैरिकेड्स लगाने के खिलाफ कार्रवाई करने के अनुरोध को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय को भेजा गया था। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा, ‘‘ओम प्रकाश गोयल (जिन्होंने पत्र लिखा था) द्वारा उठाए गए मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि सड़कों पर इन मानवरहित बैरिकेड्स का प्रथमदृष्टया कोई उद्देश्य नहीं है और वास्तव में इससे बड़े पैमाने पर जनता को असुविधा होती है। इस तरह के बैरिकेड्स का इस्तेमाल कियोस्क लगाने और वाहनों की पार्किंग के लिए भी किया गया है।’’ 

सरकार ने कहा- कक्षा में नहीं, कैंपस में पहन सकते हैं हिजाब, कर्नाटक HC जल्द करना चाहता है केस खत्म

अदालत ने दिल्ली पुलिस आयुक्त, दिल्ली सरकार, केंद्र और आयुक्त के माध्यम से दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को नोटिस जारी किया और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 13 अप्रैल को सूचीबद्ध किया। 
दिल्ली पुलिस उस प्रोटोकॉल को रिकॉर्ड में रखेगी 
पीठ ने कहा, ‘‘प्रतिवादी (प्राधिकारी) सुनवाई की अगली तारीख से पहले अपनी संबंधित स्थिति रिपोर्ट दाखिल करेंगे। दिल्ली पुलिस उस प्रोटोकॉल को रिकॉर्ड में रखेगी, जिसका पालन वे शहर में बैरिकेड्स लगाने के संबंध में करते हैं।’’ गोयल द्वारा 10 दिसंबर 2021 को भेजे गए पत्र का संज्ञान लेते हुए एक जनहित याचिका दर्ज की गई थी। गोयल दिल्ली प्रदेशिक अग्रवाल सम्मेलन के अध्यक्ष होने का दावा करते हैं। उन्होंने दक्षिणी दिल्ली के कालकाजी और सीआर पार्क पुलिस थाना क्षेत्रों में मानव रहित बैरिकेड्स स्थापित करने से संबंधित शिकायतों को उठाया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × five =

पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।