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उत्तराखंड HC ने अश्लील वेबसाइटों पर पाबंदी कड़ाई से लागू करने का आदेश दिया

अदालत ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को भी इन अश्लील साइटों पर पाबंदी के संबंध में केंद्र द्वारा जारी की गयी अधिसूचना का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया।

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने देहरादून के एक स्कूल के कुछ विद्यार्थियों द्वारा पोर्न साइट देखने के बाद अपनी एक सहपाठी से सामूहिक बलात्कार करने संबंधी खबर का संज्ञान लेते हुए केंद्र से अश्लील वेबसाइटों पर पाबंदी कड़ाई से लागू करने को कहा है। इस पाबंदी को लागू करने के लिए कुछ दिशानिर्देश जारी करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की खंडपीठ ने कहा, ‘‘इन अश्लील साइटों तक पहुंच पर रोक लगाने की जरुरत है ताकि बच्चों के सुबोध मस्तिष्क को प्रतिकूल प्रभाव से बचाया जा सके।’’

खबरों के अनुसार चार विद्यार्थियों ने जांच के दौरान पुलिस से कहा कि उन्होंने इंटरनेट पर पोर्न फिल्म देखी थी और उसके बाद लड़की से कथित रुप से सामूहिक बलात्कार किया। पीड़िता कक्षा दसवीं की छात्रा थी। अदालत ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को भी इन अश्लील वेबसाइटों पर पाबंदी के संबंध में केंद्र द्वारा जारी की गयी अधिसूचना का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट सेवा प्रदाता इस निर्देश का उल्लंघन करने पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 25 के तहत अपना लाइसेंस गंवा बैठेंगे।

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