GRAP चरण IV के तहत दिल्ली में पंजीकृत BS-IV और पुराने डीजल से चलने वाले मध्यम माल वाहनों (MGV) और भारी माल वाहनों (HGV) के संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है, सिवाय आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों के। दिल्ली-एनसीआर में खराब होती वायु गुणवत्ता के जवाब में GRAP का चरण IV 18 नवंबर को सुबह 8:00 बजे से लागू है। इस बीच, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखकर उनसे दिल्ली सरकार, IIT कानपुर और DGCA, गृह मंत्रालय (MHA) और रक्षा मंत्रालय जैसे केंद्र सरकार के विभागों के साथ एक आपातकालीन बैठक बुलाने का आग्रह किया। बैठक का उद्देश्य आपातकालीन उपाय के रूप में क्लाउड सीडिंग के तत्काल कार्यान्वयन पर चर्चा करना होगा।
राय ने कहा, "धुंध की परत को तोड़ने के लिए कृत्रिम वर्षा करने का समय आ गया है। पिछले साल, दिल्ली सरकार ने आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर महत्वपूर्ण अवधि के दौरान बारिश को प्रेरित करने और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एक आपातकालीन उपाय के रूप में क्लाउड सीडिंग की खोज की थी। इस साल, हमने अगस्त में क्लाउड सीडिंग के लिए तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन कई अनुरोधों के बावजूद, अभी तक कोई बैठक नहीं हुई है।" उन्होंने जोर दिया कि प्रदूषण को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए स्मॉग की परत को खत्म करना होगा। राय ने कहा, "हम इस पर लगातार काम कर रहे हैं। हमने बीएस-III पेट्रोल चार पहिया वाहनों और बीएस-IV डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
दिल्ली के बाहर से आने वाले सभी ट्रकों और डीजल बसों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। कक्षा 10 और 12 के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। कार्यालय के समय में बदलाव किया गया है। वर्क-फ्रॉम-होम उपायों के बारे में, हम विचार-विमर्श कर रहे हैं और जल्द ही निर्णय लेंगे। हम अपनी क्षमता के अनुसार सब कुछ लागू कर रहे हैं और ऐसा करना जारी रखेंगे। स्मॉग की परत को तोड़ना महत्वपूर्ण है।" सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और अन्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) सरकारों को निर्देश दिया कि वे GRAP चरण IV प्रदूषण विरोधी उपायों को सख्ती से लागू करें क्योंकि वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) "गंभीर" श्रेणी में बना हुआ है। जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने दिल्ली-एनसीआर राज्यों को GRAP के तहत कार्रवाई की निगरानी और उसे लागू करने के लिए तुरंत टीमें बनाने का भी निर्देश दिया।
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