दिल्ली की एक अदालत ने 3600 करोड़ रूपये के अगस्तावेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे में कथित घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार क्रिश्चियन मिशेल की जमानत अर्जी पर बुधवार को सुनवाई पूरी कर ली। अदालत 16 फरवरी को अपना आदेश सुनायेगा। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने इस मामले में दोनों पक्षों को 15 फरवरी तक संक्षिप्त लिखित दलीलें देने का निर्देश दिया है।
सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई ने मिशेल की अर्जी का यह कहते हुए विरोध किया कि अदालत इस मामले में आरोपपत्र का पहले ही संज्ञान ले चुकी है और इस पड़ाव पर आरोपी जमानत नहीं मांग सकता।
दुबई से प्रत्यर्पित किये गये मिशेल को पिछले साल 22 दिसंबर को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। उसे निदेशालय और सीबीआई दोनों ही मामलों में न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। मिशेल उन तीन कथित बिचौलियों में एक है जिनकी प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई जांच कर रही हैं। अन्य दो गुइडो हश्के और कार्लो गेरोसा हैं।