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आंध्र प्रदेश : दिन में नाइटी पहनने पर लगा बैन, नियम तोड़ा तो लगेगा 2000 रुपये जुर्माना

बुजुर्गों ने नियम बनाया है कि अगर कोई महिला सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक नाइटी पहने पाई जाती है तो उस पर 2 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।

आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के टोकलापल्‍ली गांव में महिलाओं के नाइटी पहनने को लकेर अजीबोगरीब नियम बनाया गया है। नियम का पालन न होने पर जुर्माना और जुर्माना न चुकाने की स्थिति में सामाजिक बहिष्‍कार का आदेश भी है। यह नियम खुद गांव के बुजुर्गों बनाया है। टोकलापल्‍ली गांव के बुजुर्गों की 9 सदस्‍यों की टीम ने इस आदेश को लागू करवाने के लिए एक खास रणनी‍ति भी बनाई है।

गांव में कुल 1800 महिलाएं हैं। बुजुर्गों ने नियम बनाया है कि अगर कोई महिला सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक नाइटी पहने पाई जाती है तो उस पर 2 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं अगर कोई महिला किसी महिला के दिन में नाइटी पहनने की सूचना देती है तो उसे 1 हजार रुपये का इनाम दिया जाएगा। इस फरमान के डर से गांव की महिलाओं ने दिन में नाइटी पहना छोड़ दिया है।

गांव में महिलाओं के नाइटी पर बैन का आदेश नौ महीने पहले जारी हुआ था, लेकिन गुरुवार को राजस्‍व अधिकारियों के गांव का दौरा करने के बाद इस मामले का खुलासा हुआ। राजस्‍व अधिकारी एक जांच के सिलसिले में वहां गए थे। जानकारी के मुताबिक बुजुर्गों ने धमकी दी है कि यदि दोषी महिला ने जुर्माने का भुगतान नहीं किया तो उसका सामाजिक बहिष्‍कार किया जाएगा।

ग्रामीणों ने बताया कि उन्‍हें कहा गया है कि वे सरकारी अधिकारियों को कुछ भी न बताएं। उधर, इस मामले में गांव की सरपंच फंतासिया महालक्ष्‍मी ने कहा कि नाइटी पहनकर खुले में कपड़े धोना, दुकान से सामान लाना और बैठक में शामिल होना ‘अच्‍छा नहीं’ है। उन्‍होंने कहा कि कुछ महिलाओं ने इस पर बैन लगाने के लिए बुजुर्गों से अनुरोध किया था। हालांकि उन्‍होंने इस बात का खंडन किया कि जुर्माना नहीं देने पर सामाजिक बहिष्‍कार की धमकी दी गई है।

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