देहरादून : आईएएस स्टिंग ऑपरेशन केस में फंसे टीवी चैनल के सीईओ उमेश शर्मा को देहरादून पुलिस रांची लेकर गई है। उमेश शर्मा को शुक्रवार की देर रात सुद्धोवाला जेल से देहरादून पुलिस को सौंपा गया था। जहां से पुलिस उमेश को लेकर नंदादेवी एक्सप्रेस से रवाना हुई। उमेश के साथ पुलिस लाइन देहरादून से 2 दारोगाओं और चार सिपाहियों को भेजा गया है।
उमेश कुमार शर्मा को देहरादून के मुकदमे में तो जमानत मिल गई, लेकिन इसकी मुश्किलें अभी कम नहीं हुई। इस पर झारखंड में राजद्रोह का मुकदमा भी चलेगा। उसे 24 नवंबर तक रांची अदालत में पेश होना है। इस बाबत 13 नवंबर को जेल में बी वारंट पहुंच चुका है। शुक्रवार को अपर जिला जज प्रथम आरएस खुल्बे की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।
बता दें कि उमेश 29 अक्तूबर से जेल में है। उन्हें 28 अक्तूबर को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया था। उमेश को जमानत मिलना उत्तराखंड पुलिस के लिए बीते 24 घंटे में यह दूसरा झटका है। दरअसल गुरुवार को ही हाईकोर्ट ने पुलिस द्वारा उमेश का नार्को और ब्रेन मैपिंग टेस्ट की याचिका को खारिज किया था।
इस मामले में हाईकोर्ट की एकल पीठ आरोपी बने राहुल भाटिया, प्रवीण साहनी, सौरभ साहनी, मृत्युंजय मिश्रा की गिरफ्तारी पर रोक लगा चुकी है। इस प्रकरण पर चैनल के ही आयुष गौड़ ने एफआईआर दर्ज कराई थी। 10 अगस्त को आयुष गौड़ की ओर से देहरादून के राजपुर थाने में उमेश शर्मा, राहुल भाटिया, प्रवीण साहनी, सौरभ साहनी, मृत्युंजय मिश्रा के खिलाफ एफआईआर कराई थी।
आईएएस स्टिंग मामला : उमेश शर्मा को जमानत
उत्तराखंड सरकार को अस्थिर करने के लिए रची थी साजिश…रांची के अरगोड़ा थाने में वहां के किसान मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष अमृतेश सिंह की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि उमेश कुमार शर्मा ने उन्हें व्हाट्सएप से कॉल कर उत्तराखंड सरकार के खिलाफ ऐसे साक्ष्य मांगे थे, जिससे वहां की सरकार अस्थिर हो जाए।
इसके बाद उसने कई मैसेज भी भेजे, लेकिन अमृतेश ने ऐसी कोई जानकारी होने से इंकार कर दिया। आरोप है उसके बाद उमेश ने उन्हें धमकी दी कि वह उसे ईडी की जांच में फंसा देगा। इसके अलावा उन्हें जान से मारने की भी धमकी दी। अमृतेश सिंह के मोबाइल का स्क्रीनशॉट और अन्य साक्ष्य लिए गए हैं।
उन्होंने बताया कि वे देहरादून पुलिस के संपर्क में भी हैं, जल्द इस मुकदमे में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वहीं शुक्रवार को उमेश शर्मा को कोर्ट से जमानत मिल गई है। गत आठ नवंबर को बचाव पक्ष ने सत्र न्यायालय में अर्जी लगाई थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने उमेश की जमानत याचिका मंजूर कर ली।