दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान ने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। जफरुल की वकील वृंदा ग्रोवर ने बताया कि उनकी इस याचिका पर हाई कोर्ट 12 मई को सुनवाई करेगा। सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट को लेकर जफरुल पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है।
याचिका में जफरुल इस्लाम खान को उनके पद से हटाने के लिए दिल्ली अल्पसंख्यक कमीशन दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल को कोर्ट की तरफ से आदेश दिए जाने की मांग की गई है। इसके साथ ही याचिका में कहा गया है कि जफरुल इस्लाम खान ने देश के विरुद्ध देशद्रोही और नफरत फैलाने वाले बयान सोशल मीडिया पर दिए और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का सिर झुकाया।
हालांकि बुधवार को जफरुल इस्लाम ने साइबर सेल की पूछताछ में शामिल होने के लिए असमर्थता जताई थी। उन्होंने इस मामले में एक पत्र लिखकर साइबर सेल को यह सूचना दी। दरअसल, जफरुल इस्लाम फेसबुक पर विवादित टिप्पणी पोस्ट कर विवादों में आ गए है।
जफरुल ने क्वारनटीन सेंटर में तबलीगी जमात के लोगों के साथ हो रहे गलत व्यवहार को लेकर दिल्ली सरकार को पत्र लिखा है, जिस पर कार्रवाई न होती देख उन्होंने इसे फेसबुक पर भी पोस्ट किया है। उनकी उस पोस्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जफरुल पर देश की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया था।