अम्बाला : उपायुक्त श्रीमती शरणदीप कौर बराड़ ने कहा कि एसिड अटैक पीड़ित महिला को सरकार के नियमानुसार महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से एक लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से आर्थिक सहायता के प्रावधान के मुताबिक 25 हजार रुपए की राशि परिजनों को उपलब्ध करवाई जा चुकी है और शेष 75 हजार रुपए की राशि भी जल्द उपलब्ध करवा दी जाएगी।
उल्लेखनीय है कि 4 अक्तूबर को कार्यालय से घर वापिस जाते समय सैक्टर 7 निवासी एक महिला पर एसिड अटैक हुआ था और इस समय महिला मैडिकल कालेज सैक्टर 32 चंडीगढ़ में उपचाराधीन है। श्रीमती बराड़ आज अपने कार्यालय में एसिड पीडि़त मामलों की जिला स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। उन्होंने बताया कि एसिड अटैक पीडि़त महिलाओं के लिए एक लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने का प्रावधान है और यह आर्थिक सहायता घटना के 15 दिन के अंदर देनी होती है।
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उन्होंने कहा कि प्रशासन के ध्यान में आते ही तुरंत कार्रवाई करते हुए तत्काल सहायता के लिए 25 हजार रुपए की राशि दी जा चुकी है तथा शेष 75 हजार रुपए की राशि उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया जारी है तथा यह राशि भी जल्द परिजनों को दे दी जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि प्रावधान के अनुसार एसिड अटैक पीडि़ता को जिला स्तरीय चिकित्सा बोर्ड के माध्यम से अपंगता की श्रेणी में शामिल किया जाता है। उन्होंने बताया कि इलाज प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिला चिकित्सा बोर्ड से यह प्रक्रिया पूरी करवाई जाएगी और प्रावधान के मुताबिक समाज कल्याण विभाग द्वारा एसिड अटैक पीडि़त महिलाओं को 8 हजार रुपए प्रतिमास की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।