लॉकडाउन के कारण अन्य देशों से हरियाणा पहुंचने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्री को 7 दिनों के लिए संस्थागत क्वारंटाइन और फिर अगले 7 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में रहना होगा। हरियाणा सरकार ने सभी उपायुक्तों को यह निर्देश दिया है। कोरोना खतरे को देखते हुए सरकार बचाव के हर संभव प्रयास कर रही है।
एक आधिकारिक प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी के परामर्श से संबंधित उपायुक्त को कहा गया है कि यदि वापस आए लोगों के पास उचित होम क्वारंटाइन सुविधा नहीं हो तो उस यात्री को 7 दिन और संस्थागत क्वारंटाइन सुविधा में रख सकते हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के दिशानिदेशरें के अनुसार, सभी यात्री एक वचन देंगे कि वे 14 दिनों के लिए अनिवार्य क्वारंटाइन में रहेंगे। इसमें सात दिनों के लिए संस्थागत क्वारंटाइन ध और सात दिनों के लिए घर पर ही आइसोलेट रहते हुए अपने स्वास्थ्य की निगरानी करेंगे।
उन्होंने कहा कि मानवीय संकट, गर्भावस्था, परिवार में मृत्यु, गंभीर बीमारी और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ वाले माता-पिता जैसे अपवादजनक मामलों में ही 14 दिनों के लिए घरेलू क्वारंटाइन की अनुमति दी जा सकती है।