सोहना: निर्धारित क्षमता से अधिक सामान भरकर सड़कों पर तेज रफ्तार में बेलगाम दौडऩे वाले वाहनों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने अभियान और तेज कर दिया है। पत्थरों से भरे ओवरलोड डंपरों और क्षमता से अधिक सामान से भरे मालवाहक समेत 8 ओवरलोड वाहनों को पुलिस ने विभिन्न धाराओं के अलावा पीडीपीपी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली कि सुबह भोर सवेरे और रात के वक्त ओवरलोड, मालवाहक वाहनों के साथ-साथ ओवरलोड डंपर पत्थर भरकर आवाजाही कर रहे है। जिस पर इलाका एसीपी रविन्द्र सिंह ने आरटीए और खनन विभाग की टीम साथ लेकर नाकेबंदी कर दी। अभियान के दौरान 8 ओवरलोड डंपर पकड़ में आए है। ओवरलोड वाहनों को पकडऩे में लगे अधिकारियों का कहना है कि अभियान आगे और तेजी से चलेगा। उन्होने बताया कि प्रिवेशन ऑफ डैमेज पब्लिक प्रापर्टी पीडीपीपी एक्ट के तहत वाहन चालक को तो गिरफ्तार किया ही जाता है, साथ ही इसमें वाहन मालिक को भी नामजद कर लिया जाता है।
आईपीसी की धारा-120 के तहत वाहन मालिक को वाहन चालक को लोभ देकर लाभ कमाने का आरोपी बनाया जाता है। पीडीपीपी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होने पर वाहन चालक व वाहन मालिक दोनों को अदालत से जमानत करानी होती है। एक्ट को कड़ाई से लागू करने पर वाहन चालक व मालिक अपने वाहनों को ओवरलोड करने से खुद ही दूरी बना लेंगे। हरियाणा पुलिस महानिदेशक बीएस सिंधू के ओवरलोड वाहनों पर कड़ाई से रोक लगाने के दिए गए निर्देशों से खाकी पूरी तरह सक्रिय हो गई है और सड़क पर यमदूत की तरह दौडऩे वाले ओवरलोड वाहनों की धरपकड़ से ओवरलोड वाहन चालकों में हड़कंप का माहौल है। ध्यान योग्य यह है कि सोहना से गुरुग्रामऔर सोहना से बल्लबगढ़-फरीदाबाद सड़क मार्ग पर रात के वक्त सबसे ज्यादा डंपर चलते है। जिनके पास ना कोई पूरे कागजात होते है। ना चालकों पर लाइसेंस होता है। नौसिखिया और कम उम्र के बच्चे निर्धारित कायदे-कानूनों को ठेंगा दिखाते हुए तेज रफ्तार में बेलगाम ओवरलोड डंपरों को दौड़ाकर क्षेत्र में यमदूत के रूप में पहचान बनाए हुए है।
– उमेश गुप्ता