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हरियाणा : ‘साइबर-टेररिज्म’ के आरोप में पत्रकार पर दर्ज हुआ मामला, कांग्रेस बोली-पागलपन की हदें पार

हरियाणा पुलिस ने हिसार के एक पत्रकार के खिलाफ उनकी कथित सोशल मीडिया पोस्टों में से एक के लिए “साइबर टेररिज्म” और “वर्गों के बीच शत्रुता को बढ़ावा” देने के आरोप में मामला दर्ज किया है।

हरियाणा पुलिस ने हिसार के एक पत्रकार के खिलाफ उनकी कथित सोशल मीडिया पोस्टों में से एक के लिए ‘‘साइबर टेररिज्म’’ और ‘‘वर्गों के बीच शत्रुता को बढ़ावा’’ देने के आरोप में मामला दर्ज किया है। एक समाचार पोर्टल चलाने वाले राजेश कुंडू के खिलाफ पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम के तहत शुक्रवार को मामला दर्ज किया। 
कांग्रेस नेताओं ने पत्रकार पर मामला दर्ज किए जाने की निंदा करते हुए राज्य की बीजेपी-जेजेपी सरकार पर हमला किया है।पार्टी के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘जब सरकार किसान आंदोलन को नहीं तोड़ सकी, तो उसने पत्रकार राजेश कुंडू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की, जो किसानों की आवाज बन गए हैं। न तो इस आवाज को दबाया जा सकता है और न ही किसान आंदोलन को।’’ 
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वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सेलजा ने अपने ट्वीट में लिखा, किसान आंदोलन में किसानों की आवाज को मुखरता से उठा रहे पत्रकार रुद्रा राजेश कुंडू जी पर मुकदमा दर्ज किए जाने की कड़ी निंदा करती हूँ। सरकार समझ ले कि इस प्रकार की हरकतों से पत्रकारों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यह मुकदमा तुरंत रद्द किया जाए।
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मामले में पुलिस ने बताया कि विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने और एक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए साइबर आतंकवाद के आरोपों में पत्रकार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार सोशल मीडिया पोस्ट में कुंडू ने कथित तौर पर कहा था, ‘‘हिसार एक सप्ताह में जाति आधारित हिंसा का गवाह बनेगा और यह राज्य और फिर देश में प्रयोग का खाका होगा।’’ हिसार पुलिस के एक अधिकारी ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। 
जिला पुलिस के प्रवक्ता विकास ने अपनी शिकायत में कहा है कि भड़काऊ संदेश, जो जनता को उकसा सकते थे, कथित तौर पर व्हाट्सएप समूहों और फेसबुक पर कुंडू के मोबाइल फोन नंबर से भेजे गए और इससे शांति बनाए रखने पर असर पड़ सकता है। शिकायतकर्ता ने मांग की कि उनके खिलाफ एक मामला दर्ज किया जाना चाहिए। 
शिकायत के आधार पर यहां पत्रकार के खिलाफ नौ अप्रैल को भादंसं की धाराओं 153ए, 153बी और आईटी अधिनियम की धारा 66एफ (साइबर-आतंकवाद) के तहत मामला दर्ज किया गया। कुंडू केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को कवर कर रहे थे। पत्रकार पर मामला दर्ज किये जाने के खिलाफ विपक्षी पार्टियों के साथ-साथ हरियाणा के पत्रकारों ने भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। 

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