चंडीगढ़ : अंबाला शहर और अंबाला सदर में अब पहले की तरह अलग-अलग नगर परिषद होंगे क्योंकि हरियाणा सरकार ने क्षेत्र के लोगों के हित में नगर निगम, अंबाला को भंग करने का फैसला किया है। इस आशय का निर्णय मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 5 मार्च से 8 तक चलेगा। अंबाला शहर क्षेत्र और अंबाला सदर क्षेत्र के लिए अलग नगर निकाय अंबाला सदर क्षेत्र के लोगों को समय, दूरी और लागत में कमी के कारण विभिन्न नगरपालिका सेवाओं का लाभ उठाने की अधिक सुविधाजनक साबित होंगे। इसके अलावा, भारतीय सेना के स्टेशन सेल वाले अंबाला कैंटोनमेंट बोर्ड के सैन्य स्टेशन और छावनी क्षेत्रों ने अंबाला सदर क्षेत्र के साथ अंबाला शहर के इलाके की भौगोलिक निरंतरता को भी तोडा है क्योंकि छावनी क्षेत्र इन दोनों क्षेत्रों में आता है।
इसके अतिरिक्त, ये दोनों क्षेत्र दो अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में आते हैं। अंबाला सदर का शहर अंबाला सिटी के मुख्य नगर निगम कार्यालय से लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। निगम के आयुक्त और सभी शाखा प्रमुखों के कार्यालय भी मुख्य कार्यालय में स्थित हैं। इसके अलावा, अंबाला सदर क्षेत्र के 15 गांवों में से अधिकांश मुख्य निगम कार्यालय से दूर स्थित हैं और अधिकतर नगरपालिका कार्यों और शिकायतों के निवारण के लिए अंबाला सदर क्षेत्र के लोगों को अम्बाला शहर में निगम कार्यालय का दौरा करना पड़ता है। मंत्रिमंडल ने नगर निगम फरीदाबाद की 2.5 एकड़ भूमि 66 के.वी. सब-स्टेशन की स्थापना के लिए हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को बेचने के संबंध में शहरी स्थानीय निकाय विभाग के एक प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की।
श्रीमती मैमूना को प्लाट उपहार में देने की स्वीकृति पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) नियम 1964 के नियम 13 को ध्यान में रखते हुए दी गई है जिसमें यह प्रावधान है कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ ग्राम पंचायत रक्षा बलों और अर्धसैनिक बलों के गंभीर रूप से घायल और विकलांग हुए सदस्यों या सेवा के दौरान किसी भी युद्ध या जवाबी कार्रवाई के ऑपरेशन के दौरान मारे गए सदस्यों के आश्रित परिवारों, जिनके पास पर्याप्त रिहायशी आवास नहीं है, को आवासीय उद्देश्यों के लिए शामलात देह में 200 वर्ग गज तक की भूमि उपहार में दे सकती है।
मंत्रिमंडल बैठक में मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (एमआरटीएस) परियोजनाओं के अभिनव वित्त पोषण की नीति में संशोधन को मंजूरी दी गई। संशोधन के अनुसार, वाणिज्यिक उपयोग मामलों में भूमि कवरेज को बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है। हालांकि, पार्किंग और खुले स्थान के बारे में अन्य मापदंडों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। हरियाणा भवन संहिता-2017 वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए भूमि कवरेज की 60 प्रतिशत तक अनुमति देता है जबकि नीति के अनुसार ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) ज़ोन में जमीन कवरेज 50 प्रतिशत तक सीमित है। इसके अलावा, टीओडी जोन (500/800 मीटर) में अनुमत फ्लोर एरिया अनुपात (एफएआर) टीओडी जोन के बाहर की वाणिज्यिक कॉलोनी के सामान्य मामले में अनुमत फ्लोर एरिया अनुपात से दोगुना है।
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(आहूजा)