31 जुलाई को नूंह हिंसा के सिलसिले में पिछले महीने गिरफ्तार किए गए कांग्रेस के हरियाणा विधायक मम्मन खान को 3 अक्टूबर को कोर्ट ने 2 मामलों में अंतरिम जमानत दे दी है। मिली जानकारी के अनुसार, वह 18 अक्टूबर तक जमानत पर बाहर रहेंगे।
मंगलवार यानि 3 अक्टूबर को उन्हें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय शर्मा की कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी।
नूंह की एक कोर्ट ने कांग्रेस नेता को 30 सितंबर को 4 मामलों में से 2 मामलों में जमानत दे दी थी, लेकिन वह जेल में ही रहे।
आपको बता दे कि कांग्रेस विधायक मम्मन खान को नूंह जिले के नगीना ब्लॉक में सांप्रदायिक झड़पों में कथित संलिप्तता के लिए 19 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था।
वही इस मामले नूंह पुलिस ने जमानत का विरोध करते हुई कहा था कि कांग्रेस विधायक मम्मन खान की हिंसा भड़काने में अहम भूमिका थी और उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। पुलिस ने जोर देकर कहा कि उनके मोबाइल और लैपटॉप की साइबर सेल रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर आने की उम्मीद है और यह हिंसा में उसकी संलिप्तता साबित करेगी।
वही, कांग्रेस विधायक मम्मन खान के वकील ने दलील दी कि विशेष जांच दल (एसआईटी) के आरोप निराधार हैं और उन्हें जमानत दी जानी चाहिए।
हालांकि प्रासीक्यूटर सुरेंद्र कुमार ने कहना है कि जांच के दौरान कांग्रेस विधायक मम्मन खान के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं, लेकिन कोर्ट ने 18 अक्टूबर तक जमानत दे दी और कहा कि कांग्रेस विधायक मम्मन खान जांच में सहयोग करेंगे।
कोर्ट ने एसआईटी को 18 अक्टूबर को अगली सुनवाई पर उनके द्वारा उद्धृत तकनीकी साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा, जिसके गुण-दोष जमानत के भविष्य की दिशा तय करेंगे।
31 जुलाई को नूंह में दो समूहों के बीच सांप्रदायिक झड़पें हुईं, जब जिले से गुजर रहे एक हिंदू संगठन के धार्मिक जुलूस पर हमला किया गया, जिसमें दो होम गार्ड सहित 6 लोग मारे गए। हिंसा में करीब 20 पुलिसकर्मी भी घायल हुए।