लॉकडाउन के दौरान लोगों, डॉक्टरों और नर्सों के दिल्ली आने और हरियाणा जाने संबंधी प्रतिबंधों के बारे में सभी अधिसूचनाओं का पूर्ण ब्योरा न देने पर मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाई है।
न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान हुई सुनवाई में कहा कि आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को दिल्ली-हरियाणा सीमा पर हरियाणा राज्य द्वारा रोका जाना केंद्र द्वारा 11 मई को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजे गए पत्र के विपरीत है।
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कोर्ट ने हरियाणा के इस रवैये पर उसे फटकार लगाई। केंद्र के वकील ने कोर्ट से आग्रह किया कि हरियाणा के साथ मामले को सुलझाने के लिए उन्हें एक दिन का समय दिया जाए। पीठ ने उन्हें समय देते हुए केंद्र से कहा कि वह बुधवार तक याचिका पर जवाब दाखिल करे।