रोहतक, (मनमोहन कथूरिया): कोरोना वायरस को लेकर दैनिक उपभोग की वस्तुओं की गुणवत्ता, उपलब्धता एवं उचित दाम पर ब्रिक्री तथा कालाबाजारी पर नजर रखने के लिए टीमों का गठन किया गया। साथ ही संबंधित विभागों की टीम द्वारा बिक्री केन्द्रों पर छापेमारी की जा रही है। कोई विक्रता ऐसे कार्य में संलिप्त पाया गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी।
साथ ही जिला में पांच स्थानों पर क्वारेनटाई भी बनाए गए है, इसके अलावा ग्राम पंचायतों को ठीकरी पहरे के भी निर्देश जारी किए गए है। शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए उपायुक्त आरएस वर्मा ने बताया कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए जन भागीदारी जरूरी है और प्रशासन द्वारा वायरस के संक्रमण को रोकने हेतू सभी प्रबंध किए गए है। धार्मिक स्थलों, शैक्षिण संस्थाओं आदि में ज्यादा व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पाबंदी लगाई गई है। साथ ही उपमंडलाधीश को कोरोना वायरस से बचाव के प्रबंधों की निगरानी हेतू नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
उन्होंने बताया कि सभी सरकारी कार्यालयों को सेनीटाइज करवाया जा रहा है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने हेतू पांच संस्थानों में लगभग 750 बिस्तरों का प्रबंध किया गया है। शहरी क्षेत्रों में स्थानीय शहरी निकाय तथा ग्रामीणों क्षेत्रों में साफ-सफाई हेतू खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा सरकार द्वारा संचालित की जा रही सब्जी मंडी में सभी सब्जियों की पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित करवाई गई है यह सब्जी मंडी खुली रहेगी।
उन्होंने कहा कि आवश्यकता अनुसार ही दैनिक उपभोग की वस्तुओं की खरीद करें ताकि सभी को इन वस्तुओं की उपलब्धता हो सकें। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने सोशल मीडिया के माध्यम से वायरस को लेकर अफवाह फैलाने की कोशिश की तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। उपायुक्त ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय के नाम संदेश के माध्यम से 22 मार्च रविवार को जनता कफ्रयू का आह्वान किया है। इसके तहत रविवार को सुबह सात बजे से सायं नौ बजे तक आम जनता को अपने घरों में ही रहने का आग्रह किया।
साथ ही प्रशासन द्वारा उपायुक्त कार्यालय, उपमंडलाधीश कार्यालयों, तहसील कार्यालयों में लोगों को दी जा रही सेवाओं को भी 31 मार्च तक निलंबित किया गया है। उपायुक्त ने बताया कि पंजाब विलेज एवं स्मॉल टाऊन पैटरोल एक्ट 1918 के तहत ग्राम पंचायतों को हिदायतें जारी की गई है कि वे गांव में लोगों की भीड़ एकत्रित होने से रोकने के लिए दिन व रात के समय ठीकरी पहरा लगाये। यह आदेश 15 अप्रैल तक लागू रहेंगे। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्रपाल, नगराधीश जग निवास, सिविल सर्जन डॉ. अनिल बिरला, शिक्षा अधिकारी परमेश्वरी हुड्डा प्रमुख रूप से मौजूद रहे।