हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला ने अपनी सजा पूरी कर ली है। जेबीटी भर्ती घोटाले मामले में चौटाला को 10 साल कैद की सजा दी गई थी। तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से चौटाला के वकील अमित साहनी को यह जानकारी दी गई है।
अमित साहनी ने बुधवार को बताया कि कल रात को चौटाला की सजा पूरी हो गई है। वह स्पेशल परमिशन के हकदार हैं। उन्होंने कहा कि कुछ कागजी कार्रवाई बची हुई है। वह पूरी होते ही आधिकारिक तौर पर रिहाई के आदेश जारी हो जाएंगे।हालांकि ओमप्रकाश चौटाला अभी तिहाड़ जेल से बाहर ही हैं, ऐसे में उनको अब जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
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अमित साहनी ने बताया कि दिल्ली सरकार द्वारा ओमप्रकाश चौटाला की स्पेशल रिमीशन मंजूर कर ली गई है। इस बारे में तिहाड़ जेल से उन्हें एक ऑफिशयल मेल प्राप्त हुआ है। उनकी रिहाई स्वीकार कर ली जाएगी। इससे पहले हमने हाई कोर्ट में उनकी रिहाई के लिए कई याचिकाएं डाली थी। अब दिल्ली सरकार द्वारा उनकी स्पेशल रिमीशन मंजूर कर ली है।
गौरतलब है कि फरवरी, 2013 में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और उनके विधायक बेटे अजय चौटाला को तीन अन्य सरकारी अधिकारियों के साथ जाली दस्तावेजों का का उपयोग करके राज्य में तीन हजार से अधिक शिक्षकों की अवैध रूप से भर्ती करने के आरोप में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी।