चंडीगढ : हरियाणा सरकार किलोमीटर स्कीम के तहत 510 निजी बसों को लीज पर लिए जाने का जो टेंडर रद्द किया गया है उस आदेश की हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार से दो दिनों में जानकारी दिए जाने के आदेश दे दिए हैं हाईकोर्ट ने कहा कि पहले इन 510 बसों का टेंडर रद्द किये जाने के आदेशों पर गौर किया जायेगा फिर उसके बाद ही आगे निर्देश जारी किये जा सकते हैं।
सुनवाई शुरू होते ही हरियाणा के एडवोकेट जनरल ने कहा कि इन 510 निजी बसों के टेंडर की विजिलेंस जांच में कई अनियमितताएं पाई गई है विजिलेंस जांच में खुलासा हुआ कि बोली लगाने वालों ने आपस में मिल कर और धांधली कर ऊंची कीमत पर यह टेंडर हासिल किये हैं जिसमे विभाग के भी कुछ अधिकारी शामिल हैं।
अब सरकार ने इन 510 बसों का टेंडर भी रद्द कर दिया है इस पर जस्टिस आर.के. जैन एवं जस्टिस अरुण त्यागी की खंडपीठ ने हरियाणा के ए.जी. से उन आदेशों की मांगी तो उन्होंने इसके लिए दो दिनों का समय दिए जाने की मांग की इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री ने इन बसों के टेंडर रद्द कर दिए हैं तो ऐसे में टेंडर रद्द किये जाने के आदेशों की कॉपी आज हाई कोर्ट में पेश की जानी चाहिए थी।