गुरूग्राम : उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद प्रशासन ने गुरूग्राम जिले में एक नवम्बर तक पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है और अपने अधिकारियों को गोदामों और दुकानों का निरीक्षण करने के निर्देश दिये। जिला मजिस्ट्रेट विनय प्रताप सिंह ने कहा कि इस कदम से वायु प्रदूषण की जांच करने में मदद मिलेगी जो पिछले वर्ष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में दीवाली के दौरान खतरनाक स्तर पर पहुंच गया था। अधिकारी ने कहा कि त्योहार के दौरान और बाद में पटाखे जलाये जाने के कारण वायु गुणवथा काफी और चिंताजनक रूप से बिगड़ती जा रही है।
उच्चतम न्यायालय के दिल्ली और एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाये जाने के निर्देशों के बाद पटाखों पर प्रतिबंध का यह आदेश आया है। सिंह ने कहा, एहतियाती कदम उठाते हुए दीपावली के शांतिपूर्ण ढंग से मनाये जाने को लेकर सीआरपीसी की धारा 144 लागू की गयी। जिले में पटाखों की बिक्री पर 31 अक्तूबर तक प्रतिबंध रहेगा। सिंह ने कहा, हमने उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को लागू करने के सभी अधिकारियों को निर्देश दिये हैं और उनसे गोदामों तथा दुकानों का निरीक्षण करने के लिए कहा है। टीमें यह सुनिश्चित करेंगी कि जिले के प्रवेश और निकास द्वार पर किसी भी तरह के पटाखे की अनुमति नहीं दी जाये।