Haryana: शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों पर कसा शिकंजा, 4500 को MIS पोर्टल से हटाने का आदेश जारी

Haryana: शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों पर कसा शिकंजा, 4500 को MIS पोर्टल से हटाने का आदेश जारी
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Haryana: हरियाणा में शिक्षा विभाग बड़ा ने कदम उठाया है। उन्होंने गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को MIS पोर्टल से हटाने का आदेश दिया है। बता दें, मौलिक शिक्षा निदेशालय ने गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए।

बस हादसे के बाद उठाया कदम

महेंद्रगढ़ के कनीना में हुए स्कूल बस हादसे के बाद शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। परिवहन और शिक्षा विभाग स्कूली वाहनों की फिटनेस जांच रहा है। वहीं, अब शिक्षा निदेशालय ने प्रदेशभर में चल रहे 4500 गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। इसके लिए कलस्टर स्तर पर टीमें गठित कर दी गई हैं और चेकिंग अभियान चलाने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं।

MIS पोर्टल से हटाने का आदेश

मौलिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों से गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की रिपोर्ट तलब की है। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को लिखे पत्र में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों का एमआईएस पोर्टल बंद करने को कहा है। साथ ही एमआईएस पोर्टल पर उपलब्ध मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की सूची मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए हैं।

स्कूल को बंद नहीं किया जाएगा

हरियाणा सरकार पहले ही गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को लेकर अपना रुख साफ कर चुकी है, लेकिन निजी स्कूल संचालक लगातार मान्यता के लिए कोशिश कर रहे थे। सरकार की सख्ती के बाद प्राइवेट स्कूल संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री नायब सैनी को ज्ञापन देकर निजी स्कूल बंद न करने, स्थानीय मान्यता प्राप्त स्कूलों को 10 साल बाद मान्यता रिव्यू कराने का आदेश निरस्त करने और स्कूली सोसायटियों पर लगाए जुर्माने को माफ करने की मांग की थी। उस समय मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि किसी स्कूल को बंद नहीं किया जाएगा।

रखी गई ये शर्तें

अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों को तभी नए सत्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, जब वे शर्तें पूरी करेंगे। शर्तें पूरी किए बगैर यदि कोई स्कूल संचालित हुआ तो हरियाणा स्कूल एजुकेशन नियमावली 2003 के अनुसार इसे अपराध माना जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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