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कोरोना काल में फिल्मों की शूटिंग के लिए हरियाणा सरकार ने जारी की SOP

फिल्मों की शूटिंग हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए सभी आवेदन ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त होंगे। इसके साथ ही शूटिंग की अनुमति केवल सुरक्षित क्षेत्र के लिए दी जाएगी तथा यह कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होगी।

कोरोना महामारी के दौर में फिल्मों की शूटिंग के लिए हरियाणा सरकार ने मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) और दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। फिल्मों की शूटिंग हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए सभी आवेदन ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त होंगे। इसके साथ ही शूटिंग की अनुमति केवल सुरक्षित क्षेत्र के लिए दी जाएगी तथा यह कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होगी।  
गृह विभाग के प्रवक्ता ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि कोविड-19 के चलते फिल्मों की शूटिंग हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए सभी आवेदन ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त होंगे और प्रारंभिक स्वीकृति सूचना, जनसम्पर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक (डीजीआईपीआर) द्वारा दी जाएगी। बाद में यह आवेदन सम्बंधित जिलों के उपायुक्तों को भेजा जाएगा, जिसमें शूटिंग के लिए प्रस्तावित स्थानों का उल्लेख होगा। 
उन्होंने बताया कि नये दिशानिर्देशों के अनुसार सभी आवेदनों में स्थान की जानकारी, दिनों की संख्या और समय की पूरी जानकारी शामिल होगी। सम्बंधित उपायुक्त पुलिस अधिकारियों के परामर्श से अनुमति देने पर विचार करेंगे और अनुमति की एक प्रति पुलिस अधिकारियों को सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाएगी। 
शूटिंग स्थल पर 50 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी की अनुमति नहीं होगी तथा सभी मौजूद लोगों की थर्मल स्कैनिंग करना तथा हर सैट पर मौजूद लोगों की सूचि बनाना अनिवार्य होगा। शूटिंग की अनुमति केवल सुरक्षित क्षेत्र के लिये दी जाएगी तथा यह कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होगी। 
प्रवक्ता के अनुसार नॉन एकि्टंग र्क्यू मेंबर जैसे सहायक कर्मचारी पूरी शूटिंग के दौरान मास्क पहनेंगे और उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग मानदंडों का पालन करना होगा। शूटिंग स्थल पर सैनेटाइजऱ, साबुन और पानी की व्यवस्था होनी चाहिए और उपस्थित सदस्यों को बार-बार अपने हाथ धोने चाहिएं। प्रवेश, निकासी द्वार और शूटिंग के दौरान सभी के लिए हाथों को धोना या सेनेटाइज करना अनिवार्य है। 
प्रोडक्शन हाउस को इस्तेमाल किए गए मास्क के उचित निपटान, खाद्य पदार्थों के अवशेष के उचित तरीके से व्यवस्था स्वयं करनी होगी। भीड़ से बचने के लिए पर्याप्त संख्या में व्यू कटर और निजी सुरक्षा कर्मियों द्वारा भीड़ नियंत्रण सुनिश्चित करने, मोबाइल शौचालय, पोर्टेबल वॉशबेसिन का उपयोग अनिवार्य है। किसी र्क्यू सदस्य के बीमार होने की स्थिति में इसकी सूचना तुरंत निकटतम स्वास्थ्य केंद, को देना जरूरी होगा। 
सरकार ने पुलिस महानिदेशक, सूचना, जनसम्पर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक, सभी उपायुक्तों, पंचकूला, फरीदाबाद और गुरुग्राम के पुलिस आयुक्तों और सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों को राज्य में इन दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन और सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

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