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हरियाणा सरकार ने 14 और जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद की, भिवानी में धारा 144 लागू

केन्द्र के तीन नये कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर चल रहे किसान आंदोलन के मद्देनजर हरियाणा के भिवानी में धारा 144 लागू करने के आदेश दिये गये है।

केन्द्र के तीन नये कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर चल रहे किसान आंदोलन के मद्देनजर हरियाणा के भिवानी में धारा 144 लागू करने के आदेश दिये गये है। 
जिलाधिकारी जयबीर सिंह आर्य ने 29 जनवरी से आगामी आदेशों तक धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जायेगी। 
जिलाधिकारी द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार किसान आंदोलन के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हंगामा और सड़कों को अवरूद्ध किया गया था। ऐसे में किसी भी अप्रिय घटना को टालने और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने के लिए धारा 144 लागू करने का फैसला लिया गया है। 
इस बीच भिवानी के बवानी खेड़ा इलाके से बृहस्पतिवार की देर रात कई किसानों के वाहनों से दिल्ली की तरफ रवाना होने की खबर है। वहीं कितलाना टोल से हटने से किसानों ने साफ इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ ढिगावा मंडी में सर्वजातीय श्योराण खाप चौरासी ने आपात पंचायत बुलाई। 
साथ ही हरियाणा सरकार ने किसानों के आंदोलन के मद्देनजर किसी गड़बडी को रोकने के उद्देश्य से राज्य के 14 और जिलों में 30 जनवरी की शाम पांच बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवा निलंबित रखने के शुक्रवार को आदेश जारी किए। 
गृह विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया कि वॉयस कॉल को छोड़कर शनिवार शाम पांच बजे तक अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, हिसार, जींद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, रेवाडी और सिरसा जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं तत्काल प्रभाव से निलंबित रहेंगी। 
सरकार ने मंगलवार को सोनीपत, झज्जर और पलवल जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित करने का आदेश दिया था। आदेश के अनुसार इन तीन जिलों में भी शनिवार शाम पांच बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित रहेंगी। 

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