उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट ने लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश को मंजूरी दे दी, इसके बाद प्रदेश में बलपूर्वक, झूठ बोलकर, लालच देकर या अन्य किसी कपटपूर्ण तरीके से अथवा विवाह के लिए धर्म परिवर्तन गैर जमानती अपराध होगा। योगी सरकार के इस फैसले का हरियाणा के गृहमंत्री मंत्री अनिल विज ने स्वागत किया है।
अनिल विज ने ट्वीट करते हुए लिखा, उत्तर प्रदेश में लव जिहाद (Love Jihad) के गुनहगारों पर एक्शन के लिए योगी कैबिनेट ने इस कानून पर अंतिम मुहर लगा दी है । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। हरियाणा भी लव जिहाद पर शीघ्र कानून बनाएगा।
उत्तर प्रदेश में लव जिहाद (Love Jihad) के गुनहगारों पर एक्शन के लिए योगी कैबिनेट ने इस कानून पर अंतिम मुहर लगा दी है । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद । हरियाणा भी लव जिहाद पर शीघ्र कानून बनाएगा ।
— ANIL VIJ MINISTER HARYANA (@anilvijminister) November 25, 2020
गौरतलब है कि बीजेपी शासित राज्यों में इस समय लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने पर मंथन चल रहा है। यूपी की तर्ज पर ही हरियाणा सरकार भी जल्द जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक सख्त कानून बनाने की तैयारी में जुटी है। जिसका जिक्र गृह मंत्री अनिल विज पहले भी कई बार कर चुके हैं।
यूपी सरकार के इस अध्यादेश के मुताबिक शादी के लिए धोखे से धर्म बदलवाने पर 10 साल तक की सजा होगी। इसके अलावा धर्म परिवर्तन के लिए जिलाधिकारी को दो महीने पहले सूचना देनी होगी। इसके अनुसार धर्म परिवर्तन का इच्छुक होने पर संबंधित पक्षों को तय प्रारूप पर जिला मजिस्ट्रेट को दो माह पहले सूचना देनी होगी। इसका उल्लंघन करने पर छह माह से तीन वर्ष तक की सजा हो सकती है। इस अपराध में न्यूनतम जुर्माना 10,000 रुपये तय किया गया है।