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हरियाणा सूचना आयोग ने दिए सीटीएम को दो हफ्ते में मांगी गई सूचनाएं देने के आदेश

आयुक्त ने यह भी टिप्पणी की कि अगर भविष्य में नगराधीश सूचनाएं उपलब्ध कराने में अगर विलम्ब करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ कार्रवाई की जाएगी। 

हरियाणा सूचना आयोग ने भिवानी जिला उपायुक्त और अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में लगे एयरकंडीशनर से सम्बंधित सूचनाएं उपलब्ध कराने में विलम्ब मामले में कड़ संज्ञान लेते हुए राज्य सूचना अधिकारी एवं भिवानी के नगराधीश को कड़ चेतावनी देते हुये मांगी गई सूचनाएं हो हफ्ते के भीतर मुहैया कराने के आदेश दिये हैं। आयोग ने राज्य जन सूचना अधिकारी एवं नगराधीश) को चेतावनी भी है कि भविष्य में अगर सूचनाएं देने में विलम्ब हुआ तो कड़ कार्रवाई की जाएगी।

दरअसल, राज्य जन सूचना अधिकारी द्वारा आधी अधूरी सूचनाएं मुहैया कराए जाने पर स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेशाध्यक्ष बृजपाल परमार ने गत 26 जून 2018 को भिवानी जिला उपायुक्त और अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय परिसर में लगे एयरकंडीशनर से सम्बंधित विभिन्न पहलुओं पर बिंदुवार मांगी थी। इस सम्बंध में जब कोई सूचना नहीं दी गई तो 14 अगस्त को उपायुक्त के समक्ष प्रथम अपील की गई। इसके उपरांत 16 अगस्त को आधी अधूरी सूचनाएं उपलब्ध कराई गईं।

20 अक्टूबर को इस मामले में श्री परमार ने राज्य सूचना आयुक्त चंद्रप्रकाश के समक्ष शिकायत दी। इसी मामले में गत 25 फरवरी 2019 को मामले की सुनवाई करते श्री चन्द्रप्रकाश ने शिकायत का कड़ संज्ञान लेते हुए राज्य जन सूचना अधिकारी एवं भिवानी नगराधीश को कड़ चेतावनी देते हुए दो हफ्ते के भीतर मांगी गई सूचनाएं बिंदुवार उपलब्ध कराने के आदेश दिए। सूचना आयुक्त ने यह भी टिप्पणी की कि अगर भविष्य में नगराधीश सूचनाएं उपलब्ध कराने में अगर विलम्ब करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ कार्रवाई की जाएगी।

राज्य सूचना आयुक्त ने प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला उपायुक्त पर भी टिप्पणी करते हुए कहा है कि प्रथम अपील अधिकारी मामले की सुनवाई करने में विफल रहे हैं। भविष्य में इस तरह के मामले में ध्यान रखा जाए और बिना देरी के सुनवाई करते हुए मामले को निपटाएं। उक्त जानकारी में यह भी मांगा गया था कि उक्त अधिकारियों के कार्यालयों में ये एयरकंडीशनर कहां से आए तथा इनकी खरीद के बिल और बिजली के बिलों का कहां से भुगतान किया गया।

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