हरियाणा पुलिस (Haryana Police) ने एक कुख्यात ड्रग तस्कर को स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ (PITNDPS) एक्ट के तहत हिरासत में लेने का आदेश प्राप्त किया है, जिसके तहत आरोपी को एक साल के लिए एहतियातन हिरासत में बिना जमानत के रखा जा सकता है।
पुलिस की ओर से जारी बयान के अनुसार, PITNDPS एक्ट के तहत 2008 के बाद से ये पहला मामला है, जब एक ड्रग तस्कर के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है।बयान के अनुसार, सोनीपत के SP हिमांशु गर्ग द्वारा दिल्ली में एक सक्षम प्राधिकारी के समक्ष एक ‘डोजियर’ पेश किया गया, जिसने PITNDPS एक्ट के तहत रोहना गांव निवासी आरोपी राकेश को जिला जेल में 1 वर्ष के लिए हिरासत में रखने का आदेश पारित किया।
गांजा की तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि राकेश को ओडिशा से कथित तौर पर 137 KG से अधिक गांजा की तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि आरोपी के खिलाफ दिल्ली और पंजाब में भी ड्रग्स तस्करी से जुड़े मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई थीं।